
Rajnandgaon: धारदार हथियार से हमला करने वाले 06 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
🔹आरोपियों ने ग्राम जंगलेसर में युवक को गाली-गलौज व चाकू से धमकी दी थी।
🔹घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर बीएनएस व आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज।
🔹आरोपी लोकेश साहू निवासी लखोली वार्ड नं 32, थाना कोतवाली आदतन बदमाश प्रवत्ति के है, जिनके विरूद्व थाना कोतवाली, जिला बालोद में पूर्व में भी अपराधिक प्रकरण दर्ज है।
नाम आरोपीगण –
- धर्मेंद्र उर्फ पम्मी चंद्राकर पिता स्वoडाकेश्वर चंद्राकर उम्र 30 वर्ष निवासी जंगलेसर पुलिस चौकी सुरगी, जिला राजनांदगांव
- धर्मेंद्र साहू पिता हृदय राम साहू उम्र 32 वर्ष निवासी लखोली, बैगा पारा वार्ड नंबर 35 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव।
- लोकेश साहू पिता स्वर्गीय परदेसी साहू उम्र 29 वर्ष निवासी लखोली वार्ड नंबर 32 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव।
- लोकनाथ साहू पिता कुंवर सिंह साहू उम्र 24 वर्ष निवासी लखोली राजीव नगर वार्ड नंबर 32 थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव।
- पुरुषोत्तम सेन पिता हूं मेहंदी राम सेन उम्र 28 वर्ष निवासी जंगलेशर पुलिस चौकी सुरगी थाना बसंतपुर
- विजेंद्र सिंह उर्फ राजा राजपूत पिता चंद्र किशोर सिंह उम्र 29 वर्ष निवासी अर्जुनी थाना डोंगरगांव
राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा0पु0से0) के मार्गदर्शन पर असमाजिक तत्वो पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में दिनांक 01/09/2025 को प्रार्थी शत्रुघ्न कुर्मी निवासी जंगलेसर पुलिस चौकी सुरगी द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 01.09.25 को लगभग 16/00 बजे के आसपास ग्राम जंगलेसर से धामनसरा जाने वाली रोड मुंडन भवन के पास बैठा था और उसी समय गांव का धर्मेंद्र चंद्राकर उर्फ पम्मी अपने साथी लोकेश साहू, लोकनाथ साहू, धर्मेंद्र साहू अन्य दो लोगों के द्वारा रास्ता रोककर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए एक राय होकर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे पैसा देने से मना किया गया तब धर्मेंद्र चंद्राकर उर्फ पम्मी, लोकेश साहू जो अपने पास रखे चाकू को निकाले हम लोगों को पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें चाकू से मार कर खत्म कर देंगे, धर्मेंद्र चंद्राकर अपने पास रखे चाकू को दाढ़ी में टिका दिए तथा धर्मेंद्र साहू, लोकेश साहू चाकू से मेरे पीठ और पैर में करने का प्रयास किया धर्मेंद्र चंद्राकर और पम्मी के अन्य साथी लोकनाथ साहू और दो अन्य हाथ मुक्का और लात से मारपीट किए हैं जिससे मुझे दाहिने कान, सीना, में चोट आई है की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सुरगी में अपराध क्रमांक 325/25 धारा 296, 115 (2),351(2), 119, 126, 190, 191 BNS 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया बाद में मुत. का जिला अस्पताल राजनांदगांव से मेडिकल मुलाहिजा कराया गया ।
डॉक्टर के द्वारा धारदार वस्तु से मारना बताने पर प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 118 (1) जोड़ी गई। आरोपियों का मेमोरेंडम कथन लेकर घटना में प्रयुक्त चाकु को जप्त किया गया है, उक्त आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक
शंकर गिरी गोस्वामी, उप निरी. पुष्पराज साहू, ASI हरीश टेंभुरकर, प्र.आर.127, आर. 562,167,1520,1150,85,1969 महिला आर. 485 की सराहनीय भूमिका रही है।





