छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

कलेक्टर ने दी राजनांदगांव में दुकान खोलने की छूट, अब इतने बजे तक खुली रहेगी दुकाने

राजनांदगांव, दिनांक 18.09.2020 कार्यालयीन आदेश कमांक 2984/ सां.लि. / 2020, दिनांक 11.09.2020 द्वारा सम्पूर्ण नगर पालिक निगम, राजनांदगांव क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए एक सप्ताह हेतू प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में उल्लेखित प्रतिबंधों को दिनांक 19.09.2020 से समाप्त करते हुए नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी प्रकार के व्यवसायिक संर्थानों को प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खोले जाने की छूट निम्न शर्तों के अधीन दीजाती है :-

  1. नगर पालिक निगम राजनांदगांव के विभिन्न क्षेत्रों में पृथक से कंटेनमेंट जोन घोषित
    किया गया है, इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन हेतु जारी आदेशानुंसार शर्ते / प्रतिबंध का
    कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक होगा।
  2. राज्य शासन की नई गाईडलाईन द्वारा होमआईसोलेशन की छूट दी गई है, जिसके
    तहत् कोरोना संकमित जो होम आईसोलेशन में है, वे गाईडलाईन का कड़ाई से पालन
    सुनिश्चित करेंगे, उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा
    प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं एपिडेमिक एक्ट के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की
    जावेगी, इसी अनुकम में जिन व्यवसायियों के परिवार में कोई कोविड-19 संकमित
    व्यक्ति हो वे अपना व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, खुला पाये जाने पर उनके विरुद्ध
    एपिडेमिक एक्ट के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
  3. सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा गोमास्ता एक्ट के तहत् साप्ताहिक अवकाश के नियमों
    का पालन करेंगे।
  4. भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित संरथान उक्त छूट अवधि में नहीं खोले जाएंगे।
    5 सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर
    जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button