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लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर(19सितम्बर2020)। कलेक्टर ने जारी किया आदेश राजधानी रायपुर में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान रायपुर जिले में शराब दुकानें भी नहीं खुलेंगी। इस बार का लॉकडाउन रहेगा बेहद सख्त, आम जनता को नहीं मिलेगी ये सुविधाएं, सिर्फ ये दुकानें कुछ समय के लिए खुलेंगी, बाकी सब रहेगा बंद कलेक्टर ने बताया कि इस बार के लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर
// आदेश //
कमांक/555/एस. डब्ल्यू./2020
रायपुर, दिनांक 19.09.2020
रायपुर जिले में आज दिनांक तक 26000 से अधिक कोरोना वायरस (कोविड- 19) पॉजिटिव
मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 900 -1000 पॉजिटिव मरीज मिल रहे है । कोरोना
वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासो के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में
लगातार वृद्धि हो रही है । ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु
संपूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।
दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34
सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये
मैं, डॉ एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर निम्नलिखित आदेश प्रसारित
करता हूँ:-

  1. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 99/एस. डब्ल्यु/ 2020 दिनांक 06.08.2020 को अधिकरमित
    करते हुये दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण जिले में दिनांक 21.09.2020 रात्रि
    09.00 बजे से 28.09.2020 के रात्रि 12.00 बजे की अवधि हेतु लागू की जाती है तथा रायपुर जिला
    अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।
  2. उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाऍं पूर्णतः सील रहेगी।
  3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी ।
    मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें ।
  4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल
    इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को
    ही पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा अन्य सभी वाहनों हेतु पी. ओ. एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित
    रहेगा।
  5. दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00
    बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु
    कोई भी दुकान/ पार्लर नही खोले जायेगें केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग
    एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विकय की
    अनुमति होगी।
  6. पैट शॉप/ एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे
    तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
  7. एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों
    को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें ।
  8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर
    व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी ।
  9. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।
  10. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
  1. उपरोक्त अवधि में रायपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं निजी
    कार्यालय बंद रहेगें।
  2. सभी प्रकार की सभा, जुलुस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेगें ।
  3. होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर
    कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा आपात स्थिति में 0771-2445785 /
    0771-4320202 नंबरों में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
  4. कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम
    आईसोलेसन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय
    कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले
    मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
  5. अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व
    अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
  6. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया
    वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर
    15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।
    17, मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु
    बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी
    निर्देशा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
  7. केवल दिनांक 20.09.2020 दिन रविवार हेतु पूर्व में जारी सम्पूर्ण लॉकडाउन का आदेश शिथिल
    किया जाता है। दिनांक 20.09.2020 को अन्य दिनों की भाँति व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों के
    संचालन की अनुमति होगी।
  8. यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर / ग्रामीण). मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
    अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील,
    थाना एवं पुलिस चौंकी पर लागू नही होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से
    संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई,
    सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाएं। इन शासकीय
    कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
    उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
    इस आदेश का उल्लघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता
    360 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
    यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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