छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

व्यवसायी का परिवार कोरोना संक्रमित होने पर भी प्रतिष्ठाने खुली रखने पर मानव मंदिर सहित अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठाने निगम ने की सील

राजनांदगांव 19 सितम्बर। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं उसके प्रसार के रोकथाम हेतु नगर निगम सीमाक्षेत्र में संचालित समस्त प्रतिष्ठाने, दुकाने, ठेला व गुमटी आदि के संचालकों को शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन को सुनिश्चित कराये जाने आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक ने दल का गठन किया है। गठित दल द्वारा प्रतिदिन निगम सीमाक्षेत्र में घुमकर व्यवसायियों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क का उपयोग करने समझाईस देने एवं नहीं मानने की स्थिति में अर्थ दण्ड वसूलने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कडी में लॉक डाउन खुलने के पश्चात व्यवसायियों के परिवार में कोरोना संक्रमित पाये जाने पर भी व्यवसायियोें द्वारा अपना व्यवसाय चालू रखने पर नगर निगम द्वारा आज प्रतिष्ठाने सील करने की कार्यवाही की गयी।

आयुक्त कौशिक ने बताया कि शहर में कोरोना संक्रमण बढते जा रहा है, जिससे बचाव के लिये नागरिकों एवं व्यवसायियों से सावधानी बरतने निगम की टीम द्वारा समझाईस दी जा रही है। समझाईस देने के बाद भी कुछ व्यवसायियों द्वारा शासन के निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है और बिना मास्क का उपयोग किये, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने के अलावा कोरोना संक्रमित परिवार द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज लॉक डाउन खुलने के उपरांत नगर निगम की टीम द्वारा शहर में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शहर के कुछ प्रतिष्ठाने जिनका परिवार कोरोना संक्रमित है, उनके द्वारा अपना प्रतिष्ठान चालू रखा गया, जिसे आज नगर निगम की टीम द्वारा सील किया गया। जिसके तहत मानव मंदिर सहित कामठी लाईन के चंदन ज्वेलर्स, आर्शीवाद ज्वेलर्स, शंकर मोबाईल हमालपारा, शुभम इलेक्ट्रिकल्स हसन मार्केट के परिवार में केारोना संक्रमित पाये जाने पर भी अपना प्रतिष्ठान चालू रखने पर प्रतिष्ठाने सील करने की कार्यवाही की गयी। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर इसी प्रकार सील करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही शासन नियमों के तहत 360 की धारा 188 के तहत कडी कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

आयुक्त श्री कौशिक ने दुकानदारों सहित ठेले खोमचो, पसरा वालो से अपील की है कि दो ठेले अथवा गुमटी के बीच दूरी कम से कम 20 फीट रखा जाये, समस्त ठेले अथवा गुमटियों में सेनेटाईजर या साबुन का प्रयोग करना सुनिश्चित करंें तथा साबुन या वासिंग पावडर से धोये जाने योग्य ग्लास, कप, प्याली का उपयोग करे, डिस्पोजल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही ठेलों के पास मुंह धोना, थुकना, गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल में शराब, पान गुटका व तम्बाखू का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अपालन पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकर दुकानदार भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क का उपयोग करेगें। इसके अलावा कोरोना संक्रमित होम आईसोलेशन मरीज भी घर में ही रहे, किसी भी कार्यवश घर से बाहर न निकले। तभी हम कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सकते है।

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