राजनांदगांव: दीपावली त्यौहार के कारण 17 नवम्बर तक गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश में व्यवसायियों को छुट
राजनांदगांव 13 अक्टूबर। अगामी नवरात्रि व दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुये व्यपारियों के हित में 17 नवम्बर 2020 तक गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश अथवा दुकान बंद किये जाने संबंधित प्रावधान कोे नगर निगम सीमाक्षेत्र में अप्रभावी किया जाता है। इस संबंध में महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने बताया कि कोरोना संक्रमण एवं उनके रोकथाम हेतु नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत लगभग 4-5 माह तक समय समय अंतराल पर लॉकडाउन किये जाने की वजह से व्यपारियों व दुकानदारों को आर्थिक क्षति हुयी है।
उन्होने बताया कि व्यपारियों व दुकानदारों की हुई आर्थिक क्षति ध्यान में रखते हुये आगामी नवरात्रि एवं दीपावली त्यौहार सीजन में दिनांक 17 नवम्बर 2020 तक गोमास्ता एक्ट में साप्ताहिक अवकाश अथवा दुकान बंद किये जाने संबंधी प्रावधान को निगम सीमाक्षेत्र में अप्रभावी किया जाता है। महापौर श्रीमती देशमुख ने व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि निगम सीमांतर्गत सभी प्रतिष्ठाने व दुकान संचालक कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करने के तहत मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, समय समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करेंगे।