छत्तीसगढ़धमतरी जिलारायपुर जिला

मिशन ग्राउंड धमतरी में 15 नवम्बर तक अस्थायी पटाखा दुकान लगाया जाएगा

पटाखा बिक्री स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

धमतरी 09 नवम्बर. जिला पटाखा विक्रेता संघ धमतरी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी ने आज से आगामी 15 नवम्बर तक धमतरी स्थित मिशन ग्राउंड में अस्थायी पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदाय की है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी धमतरी से मिली जानकारी के मुताबिक पटाखा बिक्री स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पटाखा व्यवसायियों को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। साथ ही पटाखा का विक्रय अधिकृत लायसेंसधारी द्वारा ही किया जाए। प्रत्येक दो पटाखा दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी बतौर सुरक्षा के लिए छोड़ी जाए। पटाखा दुकान स्थल पर होटल, चाय, पान दुकानों की अनुमति नहीं होगी।

    बताया गया है कि प्रत्येक दुकानदार एक रेत बाल्टी, एक बाल्टी पानी दुकान के सामने अनिवार्य रूप से रखे। पटाखा दुकान क्षेत्र में धुम्रपान पूरी तरह निषेध रखना होगा तथा किसी प्रकार की आग्नेय वस्तु नहीं रखेंगे। पटाखा दुकान के लिए विद्युत व्यवस्था के तहत लिकेज वायर तथा खुली तार का प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि शॅर्ट सर्किट की संभवना नहीं रहे। यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा एवं किसी प्रकार के तार लटके नहीं रहेंगे। इनके लिए स्वीच दीवार पर लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्वीच लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मास्टर स्वीच से फ्यूज अथवा सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः ही बंद हो जाए। पटाखा बिक्री की अवधि तक नगरपालिक निगम धमतरी को फायर ब्रिगेड एवं पानी टैंकर तथा नगरसेना धमतरी को फायर ब्रिगेड अनिवार्य रूप से रखने कहा गया है।  
    पटाखा बिक्री स्थल पर प्रत्येक दुकान के सामने डस्टबीन रखी जाए एवं पॉलीथिन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। पटाखा बिक्री स्थल में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर अध्यक्ष, पटाखा व्यवसायी संघ की व्यक्तिगत जवादारी रहेगी। पटाखा दुकान लगाने के पूर्व प्रत्येक दुकानदार से अथवा पटाखा विक्रेता संघ प्रतिनिधि से मैदान का निर्धारित शुल्क (किराया राशि) एवं लायसेंस संबंधितों का पटाना अनिवार्य होगा। चार मीटर की दूरी तक 125 डी.पी./145 डी.पी. से अधिक शोर करने वाले पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की लड़ियों के लिए मानक पांच लाग (एन) डी.बी. है। पटाखा बिक्री स्थल पर पटाखा का ट्रायल करना पूरी तरह प्रतिबंध रखेंगे। किसी भी दुकान के पचास मीटर के भीतर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यह अनुमति आज से 15 नवम्बर तक के लिए ही मान्य होगी। नियत अवधि के बाद मैदान की पूरी तरह साफ-सफाई, समतलीकरण एवं निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था की जिम्मेदारी पटाखा व्यवसायी संघ की होगी।
    यह भी बताया गया है कि पटाखा विक्रय स्थल में किसी भी राजनीतिक दलों का बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाना अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा। पटाखा विक्रय स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने वाहन पार्किंग नहीं करना है। उक्त अनुमति राजनीतिक गतिविधियों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह अनुमति प्रशासनिक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है। प्रत्येक दुकान में सेनेटाईजर/साबुन अनिवार्य रूप से रखने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने तथा दुकानों में अनावश्यक भीड़ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित कोविड-19 के सभी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।   

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