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राज्य सरकार ने जारी किया आदेश: छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में कितने बजे से पटाखे फोड़ सकेंगे, पटाखे फोड़ने का वक्त और खरीद बिक्री का निर्देश किया गया जारी
रायपुर 9 नवंबर 2020। पटाखे पर प्रतिबंध को लेकर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला आया है। ज्यादा प्रदूषित शहरों में पटाखे पर प्रतिबंध रहेगा, तो वहीं जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता GOOD या SATISFACTROY होगी वहां पटाखे फोड़ने की छूट तो होगी, लेकिन उसके लिए वक्त सिर्फ 2 घंटे की होगी। दीपावली, छठ, गुरू पर्व व क्रिसमस-नववर्ष को लेकर पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी कर दी गयी है।
दीपावली में रात 8 बजे से 10 बजे तक की छूट होगी, जबकि छठ पूजा के वक्त सुबह 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। उसी तरह गुरू पर्व में रात 8 बजे से 10 बजे तक और नया साल व क्रिसमस पर रात के 11.55 से 12.30 तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी।