एसडीएम पत्थलगांव के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
बिलासपुर। सरपंच चुनाव में जीती प्रत्याशी को पुनर्गणना के आधार पर पराजित करने के एसडीएम पत्थलगांव के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने एसडीएम पत्थलगांव की कार्यप्रणाली और पक्षपातपूर्ण रवैए की कोर्ट में शिकायत भी की है। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस भादुड़ी ने पत्थलगांव एसडीएम के आदेश पर रोक लगाते हुए पुनर्गणना की समस्त कार्रवाई को रद कर दिया है।
हाई कोर्ट ने प्रकरण को एसडीएम पत्थलगांव को गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने का आदेश दिया है। जशपुर जिले की ग्राम पंचायत तिलदेगा की निर्वाचित सरपंच रायमनी लकड़ा ने अपने वकील एएन भक्ता के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पत्थलगांव एसडीएम के पक्षपातपूर्ण रवैये की शिकायत दर्ज कराई है।
याचिका के अनुसार तीन फरवरी 2020 को हुए पंचायत चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के कारण चुनाव अधिकारी ने उसे विजयी घोषित किया था। पराजित उम्मीदवार इंदू सिदार ने एसडीओ पत्थलगांव के समक्ष बूथ क्रमांक 61 में डाले गए वोटांे की दोबारा गिनती करने के लिए आवेदन पेश किया।
याचिका के अनुसार एसडीएम ने बिना कोई वाद प्रश्न बनाए एवं साक्ष्य लिए बगैर सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी इंदू सिदार को विजयी घोषित कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस भादुड़ी ने पत्थलगांव एसडीएम के आदेश पर रोक लगाते हुए पुनर्गणना की समस्त कार्रवाई को रद कर दिया है। हाई कोर्ट ने प्रकरण को एसडीएम पत्थलगांव को गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने का आदेश दिया है।