छत्तीसगढ़रायगढ जिला

CG : पकड़ी गई 90 लीटर अवैध शराब, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर जिलेभर में अवैध शराब के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम और डीएसपी सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी द्वारा अपने समस्त बीट आरक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 19 अप्रैल को बीट आरक्षक से ग्राम नंदेली में अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गांव में दबिश दी।

दिनांक 19 अप्रैल को दोपहर के समय थाना प्रभारी त्रिपाठी के नेतृत्व में एसआई कुसुम कैवर्त, एएसआई देव प्रसाद चौहान और हमराह स्टाफ ने ग्राम नंदेली में भ्रमण कर ग्रामीणों से समस्याएं सुनीं और इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शुभरन निषाद (उम्र 74 वर्ष) और बन्धन चौहान (उम्र 60 वर्ष, पिता गरीब चौहान) के घरों में दबिश दी गई। शुभरन निषाद के घर से 15-15 लीटर और 5 लीटर के प्लास्टिक जरीकेनों में भरकर रखी गई कुल 70 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 7,000 रुपये है, बरामद की गई। वहीं बन्धन चौहान के घर से 20 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत 2,000 रुपये, जब्त की गई। दोनों के विरुद्ध थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत अलग-अलग मामले पंजीबद्ध किए गए हैं।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, एएसआई डीपी चौहान, प्रधान आरक्षक जयप्रकाश सूर्यवशी, आरक्षक संदीप कौशिक, राजेश खाण्डे, शिवानंद प्रधान, संजय केरकेट्टा, दिलीप सिदार तथा महिला आरक्षक श्यामा सिदार की सक्रिय भागीदारी रही। पुलिस ने गांव में मुनादी कराकर लोगों को अवैध शराब के कारोबार से दूर रहने की चेतावनी दी और दोहराया कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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गौरतलब है कि इससे एक दिन पूर्व 18 अप्रैल को भी पुलिस ने नंदेली निवासी सबीना सारथी पति सीताराम सारथी (उम्र 35 वर्ष) के घर दबिश देकर 4 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की थी, जिस पर धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की लगातार कार्रवाई से गांव में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति है और कोतरारोड़ पुलिस ने यह संकेत स्पष्ट कर दिया है कि अवैध कारोबार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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