छत्तीसगढ़बालोद जिला

बालोद : संपूर्ण बालोद जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि 06 मई प्रातः 06 बजे तक बढ़ाई गई : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

बालोद, 25 अप्रैल . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को अब 06 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि  कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2021 द्वारा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे से 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला बालोद में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। बालोद जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण बालोद जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया गया है:-  
बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 06 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी बालोद द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। सभी प्रकार की मंडिया, थोक/फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 04 बजे तक दी जाती है।  
फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्राॅसरी तथा कृषि आदान सामग्री की होम डिलीवरी प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/ पिक-अप/ मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के मायम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय आॅनलाईन शाॅप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शाॅप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान का सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जाएगी।  
 पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश-वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी/एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन /न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा कृषि आदान सामग्री एवं आॅनलाईन डिलीवरी संबंधी वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं संध्या 05 बजेे से संध्या 07 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवर दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आॅर्डर लेंगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध करायेंगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (आॅनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्योंं की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी। उपरोक्त अवधि में बालोद जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय /शासकीय /सार्वजनिक /अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगें तथापि टेलीकाॅम एवं रेलवे के रख-रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान को-माॅर्बिड/गर्भवती, अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंको को हब-बैंकिंग सिद्धंात अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक-शाखाएॅ प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।
उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, किराना/आलू-प्याज के थोक व्यापारियों के व्यापारिक लेन-देन, कृषि आदान सामग्री संबंधी लेन-देन, दूध गंगा सहकारी समिति बालोद संबंधी लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।
 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कंाटेेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगें। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हाॅस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो ंहेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगें।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कोषालय,  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमे ंसफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन दिवसों एवं अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे तथा अति-आवश्यक कार्य होने की दशा में कलेक्टर से ही स्वीकृति उपरांत अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारीत किया जाता है। यह आदेश 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।

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