छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : कलेक्टर में जारी किया आदेश, वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन , दशगात्र, अंत्येष्टि में इतने लोगों को शामिल होने की मिली अनुमति

राजनांदगांव । जिले में पूर्व से अधिरोपित प्रतिबंधों से आंशिक छूट प्रदाय की गई है . उक्त आदेश की कडिका 12 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है : 12. सभी प्रकार की सभा , जुलुस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास – गृह . होटल , मैरिज रिसार्ट , मैरिज हॉल , धर्मशाला इत्यादि में कोविड – प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित की जा सकेगी , जिसके लिए अनुमति संबंधित तहसीलदार से लिया जाना आवश्यक होगा । भारत सरकार , गृह मंत्रालय के आदेश कमांक 40-3 / 2020 – डी.एम . / 1 ( ए ) . दिनांक 29.04.2021 अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी । इसी प्रकार अंत्येष्टि , दशगात्र , इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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