छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इन दुकानों को मिली रात्रि 8 बजे तक की छूट

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजनांदगांव ( छ.ग. ) // आदेश // क्रमांक 36.0.1./अ.जि.दं./सां.लि./2021 राजनांदगांव , दिनांक 11 जून 2021 कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2002 / अ.जि.दं. / सा.लि. / 2021 , दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से राजनांदगांव जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं । वर्तमान परिस्थितियों में भी सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध निरंतर जारी रखना आवश्यक प्रतीत होता है । अतएव वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30. 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2002 / अ.जि.दं. / सां.लि. / 2021 . दिनांक 01.06.2021 को अधिकमित करते हुए मैं , तारन प्रकाश सिन्हा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजनांदगांव निम्नलिखित आदेश करता हूँ i . ii . 1. निम्नलिखित गतिविधयां आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी सभी स्विमिंग पूल , सिनेमा हॉल / थियेटर , वाटर पार्क , थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़ – भाड़ वाले स्थल जैसे चौपाटी एवं जिले में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजार । स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी । सभी प्रकार की सभा , रैली , जुलूस , धरना , प्रदर्शन तथा सामाजिक , राजनैतिक , खेल , सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । 2. कंडिका ( 1 ) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें , शॉपिंग मॉल , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सुपर मार्केट / सुपर बाजार , फल एवं सब्जी मंडी / बाजार , अनाज मंडी , शो – रूम , क्लब , मदिरा दुकानें , ठेला , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से रात्रि 8.00 बजे तक खोले जा सकेंगे । 3. होटल , रेस्टोरेंट , क्लब एवं बार रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे । आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी । होटल , रेस्टोरेन्ट्स ऑनलाईन / टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलिवरी तथा टेक – अवे को प्राथमिकता देंगे । क्लब – रेस्टोरेंट्स , होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलिवरी का समय रात्रि 09.00 बजे तक तथा आम जनता / ग्राहक के निवास तक डिलिवरी का अधिकतम समय रात्रि 1000 बजे तक ही रहेगा । होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट के उपयोग की अनुमति रहेगी । 4. वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास – गृह , होटल , मैरिज रिसार्ट , मैरिज हॉल , धर्मशाला इत्यादि में कोविड – प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित की जा सकेगी , जिसके लिए अनुमति संबंधित तहसीलदार से लिया जाना आवश्यक होगा । भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश कमांक 40-3 / 2020 – डी.एम . / 1 ( ए ) . दिनांक 29 04.2021 अनुसार वैवाहिक

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