
राजनांदगांव : शुभम अग्रवाल को चेक बाउंस के दूसरे मामले में भी छह माह का कारावास, 1 लाख 48 हजार के बदले 1 लाख 70 हजार प्रतिकर देने का आदेश…
राजनांदगांव। चेक बाउंस के एक और मामले में शुभम अग्रवाल आ. अनिल अग्रवाल को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर दिया है। परिवाद प्रकरण क्रमांक 3970/2023 में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दंतेश्वरी नेताम, राजनांदगांव ने 31 अक्टूबर 2025 को पराक्रम लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपी को छह माह के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है।
न्यायालय ने कहा कि परिवादी दिलीप कोटडिया को चेक राशि 1 लाख 48 हजार न मिलने से आर्थिक क्षति हुई है। इसके तारतम्य में भारतीय न्याय संहिता की धारा 395(3) के अंतर्गत आरोपी शुभम अग्रवाल को 1 लाख 70 हजार रुपए प्रतिकर अपील अवधि के पश्चात, यदि अपील नहीं की जाती, तो भुगतान करना होगा।
यदि प्रतिकर राशि के भुगतान में विलंब या व्यतिक्रम होता है, तो आरोपी को अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
पहले मामले में भी हुई थी सज़ा
उल्लेखनीय है कि आरोपी शुभम अग्रवाल के विरुद्ध इसी न्यायालय ने पूर्व में परिवाद क्रमांक 3969/2023 में भी दिलीप कोटडिया को 4 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश दिया था और शुभम अग्रवाल आ. अनिल अग्रवाल को छह माह के कारावास की सज़ा सुनाई थी।






