कोरोना से मृत कर्मचारियों के स्वजनों को मिलेगी राहत राशि
राजनांदगांव l कोरोना संक्रमण काल में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कोविड-19 रिलीफ योजना शुरू की है। योजना का लाभ केवल ईएसआईसी कार्डधारी श्रमिक ही उठा पाएंगे। इसके लिए ईएसआईसी ने मापदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं।
मापदंड पूरा करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को ही सहायता राशि दी जाएगी। किसी भी ईएसआईसी कार्ड होल्डर की कोरोना से मौत हुई तो ईएसआईसी की ओर से उसके स्वजन की आर्थिक मदद की जाएगी। ईएसआईसी के क्षेत्रीय निदेशक पीसी नायक ने बताया कि ईएसआईसी निर्धारित मापदंड पूरा करने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को कम से कम 18 सौ रुपये प्रति महीने का प्रविधान बनाया है। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं।
कोरोना रिपोर्ट से होगी गणनाः ईसआईसी कार्ड होल्डर की मौत के बाद आश्रित को लाभ देने के लिए कार्ड होल्डर का ईएसआईसी पर पंजीकरण तीन महीना पुराना होना चाहिए। पोर्टल पर पंजीकरण की गढ़ना उस दिन से की जाएगी, जिस दिन कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पाजिटिव आई होगी। उसी से गणना करेंगे। कोविड-19 रिलीफ स्कीम का लाभ उन्हीं कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा, ईएसआईसी के पोर्टल पर जिनका 70 दिनों का कंट्रीब्यूशन डिटेल अपडेट होगा। एंपलाई व एंप्लायर अगर अंशदान जमा नहीं किए होंगे, तो उस कर्मचारी के स्वजनों को लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि ईएसआईसी कर्मचारियों को पहले ही कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।
दफ्तर में करना होगा आवेदन मृत कर्मचारी के आश्रित की ओर से आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उनके खाते में निर्धारित धनराशि जारी कर दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों के स्वजन अपने क्षेत्रीय ईएसआईसी के दफ्तर में आवेदन करेंगे। हर कार्यालय पर नई स्कीम का सर्कुलर उपलब्ध करा दिया गया है। ईएसआईसी की इस नई स्कीम में पात्रों को ईएसआईसी की ओर से मृत कर्मचारी के डेली वेज का 90 फीसद या कम से कम 18 सौ रुपये हर महीने मदद दी जाएगी। आश्रितों की संख्या एक से ज्यादा हो गई तो नियमानुसार उन सब में बांट दिया जाएगा। इसके नियम भी बनाए गए हैं। बता दें जिले में सात हजार से अधिक कार्ड धारी हैं।