DPR छत्तीसगढ समाचार

CG : 220 बिस्तरीय अस्पताल निर्माण को मिली मंजूरी, 10 अप्रैल को होगी नियंत्रित ब्लास्टिंग

विस्फोटक अधिनियम के तहत कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू, प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

एमसीबी / जिले में बहुप्रतीक्षित 220 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण कार्य को अब गति मिलने जा रही है। निर्माण स्थल पर कठोर चट्टानों के कारण फाउंडेशन कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 10 अप्रैल 2026 को नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा विधिवत आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की गई है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पाेरेशन लिमिटेड के कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में निर्माण स्थल पर हार्ड रॉक की मौजूदगी के चलते ब्लास्टिंग की आवश्यकता जताई गई थी। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ एवं नगर पालिका परिषद से अनापत्ति प्राप्त की। स्थल निरीक्षण, सुरक्षा मानकों की जांच एवं विस्तृत परीक्षण के उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।


अनुमोदन के आधार पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6(क) तथा विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112, 113 एवं 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सीमित अवधि के लिए ब्लास्टिंग की अनुमति दी है। जारी आदेश के अनुसार ब्लास्टिंग कार्य केवल लाइसेंसधारी विशेषज्ञ की प्रत्यक्ष निगरानी में ही किया जाएगा। उपयोग में लाए जाने वाले विस्फोटक पदार्थ अधिकृत विक्रेताओं से ही क्रय किए जाएंगे तथा उनका भंडारण एवं परिवहन पूर्णतः नियमानुसार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित मात्रा से अधिक विस्फोटक सामग्री का भंडारण नहीं किया जाएगा।


सुरक्षा के मद्देनज़र ब्लास्टिंग से पूर्व संबंधित क्षेत्र को पूर्णतः खाली कराया जाएगा और न्यूनतम सुरक्षा परिधि निर्धारित की जाएगी। साथ ही स्थल पर चेतावनी संकेत, लाल झंडे एवं सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि आमजन को पूर्व जानकारी मिल सके और वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक मार्गों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जाएगी। ब्लास्टिंग कार्य केवल दिन के समय, प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच ही किया जाएगा।


इसके अतिरिक्त, ब्लास्टिंग से पहले आसपास के रहवासियों को मुनादी के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक ब्लास्टिंग से पूर्व पुलिस थाना सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ एवं नगर पालिका परिषद को भी सूचना दी जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुचारू बनी रहे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान निर्माण स्थल के आसपास अनावश्यक रूप से एकत्र न हों तथा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें।

lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.

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