छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

अनुसूचित जाति मोर्चा राजनांदगांव द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ दी श्रद्धांजलि



कांकेतरा मे 22 अगस्त 2020 को 3 वार्षिय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या के फैसले पर राजनांदगांव जिला न्यायालय मे पस्को एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गयी जो छत्तीसगढ़ के इतिहास मे इस एक्ट के तहत प्रथम सजा है!!!!!
इस फैसले को उचित टहराते हुये आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा एवं सभी मण्डल पदाधिकारी, मोर्चा, प्रकोष्ठ एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्त्ता जय स्तम्भ चौक मे बच्ची के दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि दी गयी एवं 2मिनट का मौन रखा गया!!!!
श्रद्धांजलि सभा मे अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री रविन्द्र रामटेके ने कहा कि स्वतंत्र भारत को एक सूत्र से पिरोकर सभी नागरिकों के अधिकार ,कर्त्तव्य और दायित्वों का निर्धारण भारत के महान ग्रंथ संविधान में अंकित है।संविधान सभी को अपने अधिकारों को सहेजने की स्वतंत्रता देता है।परंतु इसके विपरीत आचरण करने वालो को दंड का प्रावधान भी संविधान में है।इसी प्रावधान के तहत माननीय न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति को सजा मिली है।निगम के विपक्ष नेता किशुन यदु द्वारा राज्य की सरकार को अनुजाति वर्ग के संवर्धन की समझाइश दी गई।वही प्रवक्ता कमलेश लहरे के द्वारा संविधान की प्रस्तावना पर जानकारी देकर इसे पढा औऱ लोगो से आत्मसात करने की अपील की।
शहर अध्यक्ष दीपेश द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखाव कर उपस्थित जनो को उनके परिवार के प्रति सांत्वना की बात कही गई ,
इस आयोजन में मुख्य रूप से भाजयुमो जिला जिला मंत्री संजय रात्रे , शहर महामंत्री प्रकाश गोंडाने, शहर उपाध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ पंकज वर्मा ,शहर उपाध्यक्ष संकेत रामटेके , शहर मंत्री अनिल तुरकने , शहर कोषाध्यक्ष हितेंद्र रंगारी ,गंडई भाजयुमो मंडल के सिद्धार्थ तिवारी उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी अनुसूचित जाति मोर्चा के शहर मीडिया प्रभारी महेश महोबे ने दी।।

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