महासमुन्द जिला

महासमुन्द : विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर सभी आयोजनों में जनसमुदाय का एक स्थान पर एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंध

हॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पूल  एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति

स्कूल, ऑगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास पूर्व की भॉति संचालित होंगे

वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों में कमी दर्ज करने के फलस्वरूप सार्वजनकि गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान तथा आवागमन एवं कुछ गतिविधियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने आदेश जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। जिला महामसुंद राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेल-कूद आदि का आयोजन व जनसमुदाय का एक स्थान पर एकत्रित होना पूर्णतः प्रतिबंध होगा। सभी हॉल, होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है।
जिले के रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने पर एवं दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों की सीमा नाके पर रेंडम जांच के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। विदेश से आने वाले नागरिक की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से दंेगे। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक का आयोजन न करें। आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कांन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करें।
सभी दुकान संचालक एवं ग्राहकों को मास्क का उपयोग करना, कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना, दुकान के बाहर फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखने हेतु दो गज की दूरी पर गोल निशान बनाकर चिन्हांकित करना अनिवार्य है। उल्लंघन किए जाने पर संबंधित क्षेत्र के नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07723-223305 है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. नेहा कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल, ऑगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास पूर्व की भॉति संचालित होंगे।

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button