छत्तीसगढ़

 कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन से समस्त संभागायुक्त तथा समस्त कलेक्टर एवं दंडाधिकारी को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय कार्यालयों हेतु माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। साथ ही राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु समय को परिवर्तित करते हुए कार्यावधि सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित की गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अनेक शासकीय कार्यालयों-मैदानी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी नियत समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जो शासन द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है। अतः सभी कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए कि सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यालय में पूर्वान्ह 10:00 बजे उपस्थित होकर शाम 5:30 बजे तक कार्य संपादित करें। उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन निर्देशों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।  

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button