छत्तीसगढ़रायपुर जिला

रायपुर : बेघरवार प्रवासी श्रमिकों हेतु बनाए गए अस्थाई राहत शिविर के लिए 5.60 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आबंटन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए देशव्यापी लाॅकडाउन की अवधि में बेघरवार व्यक्तियों, प्रवासी मजदूरों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को विशेष राहत शिविरों में रखा गया है। राहत शिविरों में प्रभावितों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जिलों के लिए पांच करोड़ 60 लाख रूपए का अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया है। 

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि से राहत शिविरों के लिए अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया है। इसमें रायपुर जिले के लिए 14 लाख 92 हजार रूपए, महासमुंद के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए, धमतरी के लिए 14 लाख 92 हजार रूपए, बलौदाबाजार के लिए 22 लाख 40 हजार रूपए, गरियाबंद के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए और दुर्ग जिले के लिए 11 लाख 20 हजार रूपए का अतिरिक्त आबंटन किया किया गया है। इसी तरह से राजनांदगांव के लिए 33 लाख 67 हजार रूपए, कबीरधाम के लिए 14 लाख 92 हजार रूपए, बालोद के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए, बेमेतरा के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए, बिलासपुर के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए और मुंगेली के लिए 11 लाख 20 हजार रूपए का अतिरिक्त आबंटन जारी किया गया है। जांजगीर चांपा के लिए 37 लाख 30 हजार रूपए का आंबटन किया गया है। 

 राहत शिविरों के लिए कोरबा जिले के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए, रायगढ़ के लिए 33 लाख 57 हजार रूपए, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही के लिए 11 लाख 20 हजार रूपए, बस्तर के लिए 26 लाख 10 हजार रूपए, दंतेवाड़ा के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए, बीजापुर के लिए 14 लाख 92 हजार रूपए, सुकमा के लिए 11 लाख 20 हजार रूपए, कोण्डागांव के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए, कांकेर के लिए 26 लाख 10 हजार रूपए, नारायणपुर के लिए सात लाख 48 हजार रूपए, सरगुजा के लिए 26 लाख 10 हजार रूपए, सुरजपुर के लिए 22 लाख 40 हजार रूपए, बलरामपुर के लिए 22 लाख 40 हजार रूपए, जशपुर के लिए 29 लाख 80 हजार रूपए और कोरिया जिले के लिए 18 लाख 70 हजार रूपए का आबंटन बेघरवार और प्रभावित परिवारों को अस्थाई राहत शिविरों में रखे जाने की व्यवस्थाओं पर व्यय करने अतिरिक्त आंबटन जारी किया गया है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्ट्ररों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए है।

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