जल्द आने वाली है आखिरी तारीख, जुर्माने से बचना है तो ऐसे कराएं पैन को आधार से लिंक
हमारे पास मौजूद सभी दस्तावेज किसी न किसी काम आते हैं। फिर चाहे वो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर हमारा राशन कार्ड। इन दस्तावेजों की जरूरत हमें समय-समय पर पड़ती रहती है। ऐसा ही एक दस्तावेज है हमारा पैन कार्ड। बैंक में खाता खुलवाने से लेकर वित्तीय लेन देन तक, हर एक जगह पर पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना भी बेहद जरूरी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस तारीख तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो इनकम टैक्स कानून 1961 में जोड़े गए सेक्शन 234एच से पैन और आधार लिंक नहीं होने पर अतिरिक्त 1 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। तो चलिए आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के तरीके के बारे में बताते हैं।
आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं…
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का तरीका:-
- अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।
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- आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे, तो आपको बाईं तरफ क्विक लिंक का विकल्प नजर आएगा। आपको यहां पर जाकर लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
लिंक आधार वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जरूरी जानकारी जैसे- पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और अपना पूरा नाम दर्ज करना है।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को दर्ज करना है और फिर इसे सबमिट करना है। ऐसा करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।