छत्तीसगढ़दुर्ग जिला

रेरा ने बिल्डर का पंजीयन निरस्त कर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना

दुर्ग। बीस लाख रुपये अग्रिम रकम लेने के बाद भी अनुबंध अनुसार समय पर मकान और जमीन प्रदान न करना बिल्डर को महंगा पड़ गया। मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ भू संपदा निनियामक प्राधिकरण( रेरा) रायपुर में की गई। जिस पर सुनवाई उपरांत रेरा ने बिल्डर का पंजीयन निरस्त के साथ-साथ उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

कसारीडीह दुर्ग निवासी पुष्पा यादव ने शिव अर्पण बिल्डिंग दक्षिण गंगोत्री निवासी श्री बिल्डर्स के संचालक जुगल किशोर तिवारी से न्यू आदर्श नगर दुर्ग स्थित खसरा नंबर 95-43 में चल रहे प्रोजेक्ट पर जमीन सहित मकान लेने का लिखित में करार किया था। सौदा 25 लाख रुपये में तय हुआ था।

सौदा तय होने के बाद जमीन व मकान के लिए पुष्पा यादव ने बिल्डर्स के 20 लाख रुपये नगद रकम एडंवास दिया। पुष्पा यादव के मुताबिक रमक लेने के बाद बिल्डर ने अनुबंध के मुताबिक समय पर मकान व जमीन प्रदान नहीं किया। वह बार-बार बिल्डर का चक्कर काटती रही।

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