छत्तीसगढ़दुर्ग जिला

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म, युवक को बीस साल कारावास

दुर्ग। नाबालिग स्कूली छात्रा को शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपित को न्यायालय ने बीस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित को अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है।

घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र की है। प्रार्थी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि चार दिसंबर 2020 को दोपहर करीब एक बजे उसकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की बिना बताए घर से कहीं चली गई है। आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों से भी उसके संबंध में जानकारी ली गई। शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने 10 दिसंबर 2020 को नाबालिग लड़की को आरोपित अरुण कुमार देशमुख के साथ ग्राम कोदवा जिला बेमेतरा से बरामद किया।

पूछताछ पर यह बात सामने आई कि आरोपित उसे शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपित अरुण कुमार देखमुख के खिलाफ धारा 366,376, धारा 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपित अरुण कुमार देखमुख को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के अंतर्गत बीस साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं धारा 366 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास और सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। न्यायालय में सुनवाई के दौरान शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने की।

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button