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नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

Balod- जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुकेश पात्रे ने नाबालिग से दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले में आरोपी पवन नेताम (26) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (आई) के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया।

प्रकरण के विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार पीड़िता के पिता ने 15 मार्च 2019 को बालोद थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि 14 मार्च को नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। 17 मार्च 2019 को नाबालिग को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया गया। जिसके बाद बयान लिया गया।

जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपनी बड़ी मां के सूने घर में ले जाकर बंद कर रखा था और मारपीट कर अनाचार किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 323, 342, 506बी, 376 व 4/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। साक्ष्य के आधार पर उसे दंडित किया गया।

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा 

मेरठ। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रह्लाद सिंह द्वितीय ने दुष्कर्म के दोषी अशोक कुमार निवासी रहमापुर को यह सजा सुनाई है।सरकारी वकील अवकाश जैन व ज्योति कपूर ने बताया कि थाना खरखौदा क्षेत्र में छह साल पहले यह घटना घटित हुई थी। 13 जनवरी 2017 को पीड़िता के पिता ने थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पुत्री सुबह 10 बजे घर से कहीं चली गई थी। काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। गांव के ओमपाल और यशपाल ने बताया कि उसकी बेटी को आरोपी अशोक कुमार अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए देखा है। मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने अपहरण कर दुष्कर्म सहित पोक्सो अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की। विवेचक ने चार्जशीट में पीड़िता के पिता, पीड़िता सहित कुल सात गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवकाश जैन, ज्योति कपूर अधिवक्ता ने बताया कि घटना के दिन आरोपी, पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ हापुड़, दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून ले गया था। जहां पीड़िता को नशा करा उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने भी पुलिस को दिए बयानों और न्यायालय के समक्ष दर्ज बयानों में घटना से न्यायालय को अवगत कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अशोक कुमार को नाबालिग के साथ बलात्कार किए जाने का दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम और 363 366 376 आईपीसी के तहत दोषी मानते हुए अधिकतम 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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