छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम की प्रतिदिन कार्यवाही – अवैध प्लाटिंग को निगम ने किया ध्वस्त

राजनांदगांव 16 नवम्बर। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश श्री डी. सिंह द्वारा भी बैठक में निर्देश दिये गये है ंइसी कड़ी में पूर्व में नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गयी और कुछ दिनों बाद लगातार कौरिनभाठा, चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही की कडी में आज चिखली दिनदयाल कोलोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम द्वारा सी.सी.रोड एवं मुरूम रोड जे.सी.बी. के माध्यम से उखाडा गया।

कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, इसके अलावा जिलाधीश महोदय द्वारा भी  बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिये गये थे कि जहॉ अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहा निरंतर कडी कार्यवाही की जावें। निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और विगत तीन दिनों से कौरिनभाठा व चिखली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है और आज चिखली दीनदयाल कालोनी के पीछे अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही निगम की टीम ध्वस्त करने की कार्यवाही की। उक्त स्थल पर खसरा नं. 323/3 श्री मेघनाथ आ. पतिराम साहू एवं 312/3 श्री अहमद रजा आ. श्री रिवाज अहमद द्वारा मुरूम व कांक्रेटिंग रोड का निर्माण किया जा रहा था। जोकि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम की टीम द्वारा चिखली दीनदयाल के पीछे की अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर मुरूम व सी.सी. रोड जे.सी.बी. के माध्यम से तोडने की कार्यवाही की गयी, इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान नयाब तहसीलदार श्री कुलदीप ठाकुर, निगम के सहायक अभियंता श्री दीपक अग्रवाल, राजस्व पटवारी वेजन्ती मार्को, निगम के प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा, श्री कोटवार तोरण लाल एवं निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें। उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके।

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