प्रदेशसुकमा जिला

लोक सेवा गारंटी: तय समय सीमा में लोगों के हो रहे काम : समय-सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं

सुकमा, 04 जुलाई 2020 . .तय समयावधि में लोगों को निश्चित सेवाओं हेतु नागरिक सेवा उपलब्ध कराने की राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का निराकरण सुकमा जिला में तय समय सीमा मे हो रहे हैं। इसके तहत मई 2020 में 874 आवेदनों का निराकरण किया गया है और समय सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं है। इसी प्रकार जून माह में अब तक 1249 आवेदनों का समय सीमा के भीतर निराकरण किए गए हैं।   

          कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा योजना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए लोक सेवा केंद्रों के कर्मचारियों सहित सभी विभाग प्रमुखों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को नियत समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आवेदन पत्रों के कम से कम निरस्तीकरण एवं वापसी हो इसके लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आवेदन को स्वीकार करने से पूर्व भली-भांति जांच करने और पाई गई कमी को पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।   

         ई-जिला प्रबंधक से प्राप्त जानकारी अनुसार सुकमा जिला में 67,359 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सर्वाधिक 31,293 आवेदन तहसील कार्यालय छिंदगढ़ को प्राप्त हुए हैं। कुल प्राप्त आवेदनों में से अब तक 60,350 आवेदन अनुमोदित कर दिए गए है। शेष वापस और निरस्त योग्य आवेदन थे। पात्रता नहीं रखने, दस्तावेजों की कमी या अन्य कोई गलती के कारण किसी आवेदन को निरस्त या वापस किया जाता है। वर्तमान में जिले में केवल 98 आवेदन लंबित हैं जो समय सीमा के भीतर है और समय सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं है।   

           गौरतलब है कि नागरिकों को नियत समय पर आवश्यक सेवाओं का लाभ प्रदाय करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही नियत समय पर लोक सेवा पर कार्रवाई नहीं करने पर प्रत्येक विलंबित दिवस के लिए जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आवेदक को क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के माध्यम से समय सीमा में लाभ दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ये सेवाएं लोक सेवा गारंटी के दायरे में-

वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, भुईंया से नकल, जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन योजना, मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, नल कनेक्शन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र एवं विभिन्न राजस्व सेवाएं सहित विभिन्न सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सम्मलित किया गया है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग-इन करके भी आवश्यक जानकारी एवं आवेदन किया जा सकता है।

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