राजनांदगांव : नाबालिक पीड़िता को बहला-फुसलाकर, प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
राजनांदगांव . ज्ञात हो कि थाना घुमका के अपराध क्रमांक- 37/2023 धारा 376,376 (2) (ढ), भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की नाबालिक पीड़िता को आरोपी अजय वर्मा पिता हेमलाल वर्मा उम्र 27 साल निवासी ग्राम खैरा थाना घुमका को पुलिस थाना घुमका जिला राजनांदगांव के द्वारा विगत 01 वर्ष पहले से नाबालिक जानकर, अपने प्रेमलाज में फंसाकर जबरदस्ती बालात्कर कर रहा था। आरोपी द्वारा दिनांक मार्च 2022 को पीड़िता से जबरदस्ती बालात्कार किया है कि रिपोर्ट पर उक्त आरोपी के विरूद्ध थाना घुमका में अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया था। कायमी दिनांक से आरोपी अपने सकूनत से लगातार फरार था इसी कड़ी में आज दिनांक 08.06.2023 को मुखबीर से ज्ञात हुआ कि आरोपी अजय वर्मा अपने घर ग्राम खैरा आया हुआ है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारीगण से दिषा-निर्देष प्राप्त कर थाना प्रभारी निरीक्षक सईद अख्तर के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल रवाना कर आरोपी को उसके सकूनत से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी को थाना लाकर पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 08.06.2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जेल दाखिल किया गया।
समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री सईद अख्तर , उनि दयाशंकर मिश्रा, आर. रोहित बंजारे का विशेष योगदान रहा।