राजनांदगांव: कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 31 मई तक जिले में बढ़ा लॉकडाउन, जानिये क्या खुलेगी और क्या रहेगी बंद….इन दुकानों पर अभी पूर्ण प्रतिबंध
राजनांदगांव:. दिनांक 15 मई 2021 कोरोना वायरस ( कोविड -19 ) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए , कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1796 / सा.लि. / 2021 , दिनांक 24.04.2021 द्वारा राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 05.05.2021 से 15.05 2021 की रात्रि 10.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे । उपरोक्त प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संकमण दर एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या में आंशिक रूप से कमी हुई है , परन्तु अभी भी जिले के शहरी क्षेत्र के साथ – साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संकमण का विस्तार हो रहा है । वर्तमान में संक्रमण का पॉजिटिव दर लगभग 10 प्रतिशत बना हुआ है , ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता की जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है , जिससे सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है । अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 3219 / सां.लि. / 2021 . दिनांक 04.05.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं , टोपेश्वर वर्मा , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , राजनांदगांव निम्नलिखित आदेश करता हूँ :
1. राजनांदगांव जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 31.05.2021 रात्रि 10.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा ।
2. आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दवा दुकानों , अस्पताल , क्लीनिक , पेट्रोल पंप , शासकीय उचित मूल्य की दुकान , दुध , एल.पी.जी.गैस , न्यूज पेपर की होम डिलिवरी को छोड़कर शेष सारी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
3. सभी सुपर मार्केट / सुपर बाजार , सब्जी बाजार , मॉल , शो – रूम , मैरिज हाल . स्विमिंग पूल , क्लब , सिनेमा हॉल , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे ।
4. सभी पान / सिगरेट ठेला तथा चौपाटी , चाट , समोसा , चाय , गुपचुप , फास्ट – फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों / दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
5. उपरोक्त अवधि में केवल दवा दुकानों , अस्पताल , क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी । दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । ऑक्सीजन सिलेण्डर की होम डिलिवरी की जा सकेगी ।
6. उपरोक्त दर्शित अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी ।
7. उपरोक्त अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी , राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी , किन्तु मास्क , फिजिकल डिस्टेंसिंग , नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक होगा साथ ही टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खेलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा , जिसका पालन आवश्यक होगा ।
8. कृषि संबंधी कार्यों के लिए जिले के कीटनाशक दवा / रासायनिक खाद विकेताओं एवं कृषि उपकराणों से संबंधित दुकान , छड़ , सिमेंट , हार्डवेयर , चश्मा दुकान , मोबाईल रिचार्ज दुकान , धोबी कमश ( लांड्री / ड्रायक्लीनस ) को दोपहर 03.00 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी , किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क एवं सेनिटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा ।
9. जिले के समस्त डाकघर / कोरियर सेवाओं को महत्वपूर्ण पत्र / पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी ।