छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

आरक्षक सेवा से बर्खास्त: अनुशासनहीनता पर कार्रवाई, SP ने लिया एक्शन

मोहला।
पुलिस विभाग में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से वाय पी सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहला द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और स्वेच्छाचारिता बरतने वाले आरक्षक को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार अपचारी आरक्षक क्रमांक 127 कैलाश मेश्राम, रक्षित केंद्र मोहला में पदस्थ था। वह 25 दिसंबर 2023 से 7 जुलाई 2024 तक बिना किसी सूचना के लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा। इस गंभीर अनुशासनहीनता को लेकर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, पुलिस मैन्युअल की कंडिका 221(अ) एवं शासन के निर्देशों के तहत विभागीय जांच संस्थित की गई।

विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद, शासन के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को सेवा व्यवधान माना गया तथा किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। जांच पूर्ण होने के पश्चात 31 जनवरी 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरक्षक कैलाश मेश्राम को पुलिस विभाग की सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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