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CG : 5 बसों को परिवहन विभाग ने किया सीज, बकाया कर राशि को लेकर एक्शन …

खनिज राजस्व में 14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि

जशपुर। जिले में परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। लंबे समय से कर और पैनल्टी बकाया होने के कारण विभाग ने जिले की पांच बड़ी बसों को जब्त कर लिया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बकाया राशि एक सप्ताह के भीतर जमा नहीं होने पर इन वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की जाएगी। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 के तहत यह कार्रवाई की गई है।

विभाग का कहना है कि नियमों के अनुसार कर, पैनल्टी या ब्याज का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों को कुर्क कर नीलामी के माध्यम से राजस्व की वसूली की जाएगी।

परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और जो भी वाहन बिना वैध कर भुगतान के सड़कों पर पाए जाएंगे, उन पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।

निर्धारित अवधि के भीतर कर जमा न करने की स्थिति में कानूनी प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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