
CG : डॉ विपिन लहरे के दस्तावेजों की कड़ाई से जांच की मांग …
रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर डॉ विपिन लहरे के दस्तावेजों की कड़ाई से जांच की मांग की गई है। शिकायत कर्ता का कहना है कि डॉ विपिन लहरे (MBBS, MD कम्युनिटी मेडिसिन) के द्वारा वर्ष 2020 में नीट PG के माध्यम से MD कम्युनिटी मेडिसिन विषय में पं जवाहर लाल नेहरू चिकित्षा महाविद्यलय रायपूर में एडमिशन लिया गया, जिनका अध्यन काल 3 वर्ष बाद 2023 पूर्ण हुआ। नियमानुसार डॉ विपिन लहरे की 02 वर्ष बांड पोस्टिंग मार्च 2026 में समाप्त होती है (13 मार्च 2024 को जारी पत्र से 02 वर्ष ), परन्तु डॉ विपिन CHC फिंगेश्वर जिला गरियाबंद में नियमित चिकित्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत है।
नियमित पद पर कार्यरत रहते हुए उनके द्वारा सीनियर रेजिडेंट का एक्सपीरियंस प्राप्त करना एवं उसके पश्चात निजी चिकित्षा महाविद्यलय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य करना जाँच का विषय है।
एनएमसी के नियमानुसार मेडकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर काम करने के लिए एक (01) साल का सीनियर रेजिडेंट का अनुभव होना अनिवार्य है, जो की MD /MS के पढाई के बाद सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही किये गए कार्य को सीनियर रेजिडेंट के रूप में माना जाता है। Annexure -01-जो की श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च रायपुर के वेबसाइट से लिया गया हैं, जिसमे डॉ विपिन लहरे कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत होना दर्शाया है।
CGPSC के द्वारा जारी विज्ञापन तक डॉ विपिन लहरे का 2 वर्ष बांड पोस्टिंग पूर्ण नहीं हुआ है, और वह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ विभाग में नियमित पद पर कार्यरत, अतः उनके द्वारा सीनियर रेजिडेंट का अनुभव प्रपात कर पाना संभव नहीं है, इसके बाद भी अगर उनके द्वारा CGPSC में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नामांकन किया जाता है तो वह फ्रॉड है एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनकी चिकत्सा की पढाई शाषकीय चिकित्षा महाविद्याल में पूर्ण होती है उन्हें नियमानुसार 02 का अनिवार्य ग्रामीण सेवा का प्रावधान है। लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1106 / 2023 / सत्रह / एक 13 मार्च 2024 में जारी आदेशानुसार डॉ विपिन लहरे के MD के पूर्व पदिस्थापना CHC फिंगेश्वर जिला गरियाबंद थी एवं 02 वर्ष बांड के लिए नविन पदिस्थापना शाषकीय चिकित्षा महाविद्याल कांकेर में हुई। चूँकि 02 वर्ष बांड पोस्टिंग हेतु नविन पदिस्थापना का आदेश 13 मार्च 2024 में जारी हुआ था, इस अवधि से 02 वर्ष बांड पोस्टिंग गणना करने पर मार्च 2026 की तिथि में डॉ विपिन लहरे का बांड पोस्टिंग समाप्तः होना चाहिए।
परन्तु संचालनालय स्वास्थ सेवाएं द्वार जारी अनुबंध पूर्णता सह सेवा प्रमाण पत्र क्रमांक / एफ 08 / विज्ञप्ति / ESTB – 1016 (2 )/98 / 2025 /559 नवा रायपुर दिनांक 14/11/2025 में यह दर्शाया गया है की डॉ विपिन लहरे के द्वारा 26/07/2023 से सेवा अवधि प्रारंभ किया गया है, जो की बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित पत्र के आदेश अनुशार 02 वर्ष बांड पोस्टिंग का आदेश 13 मार्च 2024 को जारी हुआ है, अतः 02 वर्ष बांड पोस्टिंग की गणना 13 मार्च 2024 को जारी हुए पत्र के अनुसार होना चाहिए, जिसके अनुसार डॉ विपिन लहरे का बांड पोस्टिंग मार्च 2026 में समाप्त होना है।
डॉ विपिन लहरे को संचालनालय स्वास्थ सेवाएं द्वारा जारी अनुबंध पूर्णता सह सेवा प्रमाण की जाँच सुनिश्चित कर CGPSC से विज्ञापित चिकित्षा सहायक प्राध्यापक के पद पर इनका नामांकन निरस्त कर जाँच की जाए, जिससे CGPSC में योग्य उमीदवार का निष्पक्ष चयन हो सके।





