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CG : जमीन विवाद में बड़ी मां की हत्या, जंगल में शव फेंक आया था बेटा …

CG : जमीन विवाद में बड़ी मां की हत्या, जंगल में शव फेंक आया था बेटा …

CG : जमीन विवाद में बड़ी मां की हत्या, जंगल में शव फेंक आया था बेटा …

रायगढ़। छाल क्षेत्र के ग्राम बेहरामार में जमीन विवाद से उपजे एक अंधे कत्ल का छाल पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वृद्ध महिला की हत्या कर शव को मोटरसाइकिल में लादकर जंगल में फेंकने की यह वारदात क्षेत्र में सनसनी फैलाने वाली रही, लेकिन रायगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक विवेचना और सटीक पूछताछ से पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब 22 अप्रैल को ग्राम बेहरामार निवासी लोकनाथ राठिया ने थाना छाल पहुंचकर अपनी मां केवला बाई राठिया (70 वर्ष) के 4-5 दिनों से लापता होने और चचेरे भाई आशन राठिया पर जमीन विवाद के चलते अनहोनी की आशंका जताई। इसी दौरान बेहरामार-जामपाली पगडंडी मार्ग के जंगल झुरमुट में शव पड़े होने और दुर्गंध आने की सूचना मिली। थाना प्रभारी छाल द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां झाड़ियों के बीच गड्ढे में महिला का सड़ा-गला शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान केवला बाई राठिया के रूप में हुई। जांच और परिजनों से पूछताछ में सामने आया कि जमीन बंटवारे और बिक्री को लेकर आरोपी आशन राठिया का मृतिका से लंबे समय से विवाद चल रहा था। 18 अप्रैल को महुआ बीनने के दौरान आरोपी ने जमीन बेचने की बात को लेकर बड़ी मां के साथ विवाद किया और हाथ-मुक्कों तथा लात-घूसों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ने किसी को भनक न लगे, इस मंशा से शव को अपनी मोटरसाइकिल में लादकर जंगल के झुरमुट में फेंक दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान ने तत्काल मर्ग जांच, पंचनामा और तकनीकी व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर संदेही आशन राठिया को हिरासत में लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर खान के नेतृत्व में सघन पूछताछ में आरोपी टूट गया और हत्या कर शव छिपाने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं ऋण पुस्तिका बरामद की गई। आरोपी आशन राठिया पिता भक्तुराम राठिया उम्र 36 वर्ष निवासी बेहरामार थाना छाल को विधिवत गिरफ्तार कर हत्या के अपराध क्रमांक 86/2026 धारा 103(1) बीएनएस में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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