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Driving License New Rules: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, सिर्फ एक गलती और हो जायेगा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, जाने पूरी खबर ?

Driving License New Rules

Driving License New Rules: अभी, जो ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाते समय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे अक्सर सिर्फ़ जुर्माना भरकर या ट्रैफ़िक चालान निपटाकर बच जाते हैं। लेकिन, आने वाले समय में, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है, और साथ ही ₹10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है।

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अभी, वायु प्रदूषण नियमों के उल्लंघन या वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफ़िकेट न होने पर ₹10,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। हालाँकि मौजूदा नियमों के तहत वायु प्रदूषण के उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठ ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को अभी सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है।

Driving License New Rules: इन नियमों में बदलाव

उदाहरण के लिए- बिजली से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में, कानून में बदलाव किया जा रहा है ताकि सज़ा के तौर पर जेल भेजने के बजाय आर्थिक जुर्माना लगाया जा सके। जन विश्वास विधेयक में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों में कई संशोधन किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं; खास तौर पर, अब ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उसे 30 दिनों की ग्रेस पीरियड (छूट की अवधि) के लिए वैध माना जाएगा।

Driving License New Rules: प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस फ़ीस का जुर्माना

बिना इजाज़त कब्ज़े के पहले महीने के लिए, संबंधित सरकारी प्रॉपर्टी पर लागू लाइसेंस फ़ीस का 40 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद, हर महीने इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली कानूनों के तहत भी, जेल की सज़ा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, हालाँकि जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। ‘जन विश्वास बिल’ के तहत, मवेशियों से जुड़े मामलों में भी बदलाव किए जा रहे हैं।

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ब्रिटिश ज़माने में बने कानूनों के तहत, अगर मवेशी किसी प्रतिबंधित इलाके में भटक जाते हैं या सरकारी परिसर में घुस जाते हैं, तो एक से छह महीने तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है। इस प्रावधान को अब खत्म किया जा रहा है। गौरतलब है कि संसद के अगले सत्र के दौरान इस बिल पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।

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