
CG : जमीनों के डायवर्सन पर सरकार का बड़ा फैसला, SDM का अधिकार छीना, लोगों को बड़ी राहत
रायपुर। सरकार के गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जमीनों के डायवर्सन का अधिकार एसडीएम से वापिस ले लिया है। सरकार ने आदेश में लिखा है, जमीनों के डायवर्सन का सक्षम अधिकारी की अब अनुमति की जरूरत नही होगी। इसे राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए जमीन के डायवर्सन की अनुमति समाप्त कर दिया है। लोगों को अब SDM ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा।
राजस्व के मामले में यह एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। अब लोग ऑनलाइन अपनी जमीन का डायवर्सन कर सकेंगे। अभी एसडीएम ऑफिस का महीनों चक्कर लगाने के बाद डायवर्सन हो पाता था।
जारी अधिसूचना में लिखा हैं…
THE RULE-8/76/2025-REVENUE. इत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 172 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूषित करती है कि निम्नलिखित भूमियों के व्यपवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी…
- नगर निगम एवं नगरपालिका क्षेत्रों,
- नगर निगम तथा नगरपालिका की बाह्य सीमाओं से 5 कि.मी. के क्षेत्रों,
- नगर पंचायत क्षेत्रों,
- नगर पंचायत की चाय सीमाओं ने 02 कि.मी. के क्षेत्रों,
- ग्रामीण क्षेत्री।
और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से उक्त भूमियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।







