
Ladli Lakshmi Scheme: इस योजना के तहत बेटी को सरकार दे रही 1.43 लाख रुपये, जानें आवेदन की पूरी जानकारी
Ladli Lakshmi Scheme: बेटी को अक्सर घर की “लक्ष्मी” (धन की देवी) कहा जाता है। अगर बेटी के जन्म को लेकर आपका नज़रिया कुछ अलग है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यही छोटी सी बच्ची अपने साथ ₹1.43 लाख का तोहफ़ा ला सकती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की एक खास पहल है, जिसे ‘मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना’ कहा जाता है। इस योजना के तहत, बेटी के जन्म से लेकर 21 साल की होने तक, सरकार अलग-अलग चरणों में आर्थिक मदद देती है।
जब आपकी बेटी 21 साल की होगी, तब तक वह एक लखपति (जिसके पास एक लाख से ज़्यादा की दौलत हो) बन चुकी होगी। आखिर यह योजना है क्या? इसका आवेदन फ़ॉर्म कैसे भरा जाता है? इसके लिए क्या शर्तें हैं और किन कागज़ातों की ज़रूरत होती है? आइए, लाड़ली लक्ष्मी योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं…
Ladli Lakshmi Scheme के लाभ
बेटी के नाम पर ₹1,43,000 का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
Ladli Lakshmi Scheme के लिए पात्रता
सामान्य शर्तें
- बेटी का जन्म 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
- बेटी का पंजीकरण पास के किसी आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए।
- बेटी के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- माता-पिता आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- माता-पिता के दो या उससे कम बच्चे होने चाहिए; दूसरे बच्चे के बाद परिवार नियोजन के उपाय अपनाए गए होने चाहिए।
- यदि पहला बच्चा बेटी है, तो परिवार नियोजन के उपाय अपनाए बिना भी लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- यदि बेटी का जन्म दूसरे बच्चे के रूप में हुआ है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन के उपाय अपनाना अनिवार्य है।
Ladli Lakshmi Scheme विशेष परिस्थितियाँ
- जिन परिवारों में अधिकतम दो बच्चे हैं और उनमें से माता या पिता में से किसी एक का निधन हो गया है, वहाँ बालिका का पंजीकरण उसके जन्म के 5 वर्ष तक किया जा सकता है।
- यदि कोई महिला या पुरुष दूसरी शादी करता है और पिछली शादी से उसके पहले से ही दो बच्चे हैं, तो इस योजना के तहत लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे।
- यदि पहली ही प्रसव में तीन बच्चियों (ट्रिपलेट्स) का जन्म होता है, तो तीनों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
- जेलों में बंद महिला कैदियों की बेटियाँ, साथ ही बलात्कार पीड़ितों की बेटियाँ भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- यदि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से परिवार नियोजन के उपाय नहीं अपनाए जा सके, तो जिला कलेक्टर के पास दो वर्ष तक (सामान्य एक वर्ष की सीमा के बजाय) आवेदन स्वीकार करने का अधिकार होता है।
- निर्धारित समय सीमा के बाद जमा किए गए आवेदनों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होता है।
- आवेदन बच्चे को अनाथालय में प्रवेश मिलने के एक वर्ष के भीतर (बशर्ते उसकी आयु 5 वर्ष से कम हो), या उसे गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद लिए जाने के एक वर्ष के भीतर जमा किए जाने चाहिए।
Ladli Lakshmi Scheme के तहत धनराशि कैसे प्राप्त करें
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत धनराशि बेटी के बैंक खाते में किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी। ये फ़ंड डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र (DBT) के ज़रिए दिए जाएँगे।
Ladli Lakshmi Scheme के लिए आवेदन कैसे करें
STEP-1
- आप अपने आस-पास के किसी आंगनवाड़ी केंद्र, CSC (कॉमन सर्विस सेंटर), या लोक सेवा केंद्र पर जाकर अपनी ओर से ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म भरवा सकते हैं। STEP-1
- आप पोर्टल: ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाकर मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर, आपको ऊपर दाईं ओर ‘अभी आवेदन करें’ (Apply Now) का विकल्प दिखाई देगा; उस पर क्लिक करें।
- अब, लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता मानदंड और ज़रूरी दस्तावेज़ों की सूची दिखाई देगी।
- नीचे दिए गए ‘स्व-घोषणा’ (Self-Declaration) अनुभाग के तहत दिए गए तीन बिंदुओं को पढ़ें और जाँचें, और फिर ‘आगे बढ़ें’ (Proceed) पर क्लिक करें।
STEP-2
- अब, आपको अपनी समग्र ID का विवरण देना होगा।
- सबसे पहले, बालिका (यानी ‘लाड़ली बेटी’) की समग्र ID डालें।
- इसके बाद, समग्र ID डालें