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Petrol-Diesel Vehicles Ban: जारी हुआ नया आदेश, दिल्ली में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर लगेगी रोक, यहाँ जाने किन वाहनों पर लगेगी रोक ?

Petrol-Diesel Vehicles Ban

Petrol-Diesel Vehicles Ban: इस साल से, दिल्ली में ऐप-आधारित सामान और खाना डिलीवरी, साथ ही राइड-हेलिंग सेवाएँ देने वाली कंपनियों (एग्रीगेटर्स) को अपने बेड़े में पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले वाहन शामिल करने की मनाही होगी। इस साल 1 जनवरी से लागू हुए निर्देशों के तहत, एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा देने वालों को अपने मौजूदा दोपहिया और हल्के कमर्शियल वाहनों के बेड़े में कोई भी पारंपरिक वाहन—जो सिर्फ़ पेट्रोल या डीज़ल से चलते हों—शामिल करने से रोक दिया गया है।

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एग्रीगेटर्स को 31 दिसंबर, 2026 तक अपने बेड़े में BS-6 उत्सर्जन मानकों वाले दोपहिया वाहन शामिल करने की अनुमति होगी; इसके बाद उनके लिए अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना अनिवार्य हो जाएगा।

Petrol-Diesel Vehicles Ban: किन-किन वाहनों पर लगेगी रोक

यह नीति यात्री इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, जिनमें ऑटो-रिक्शा भी शामिल हैं, के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का भी प्रस्ताव करती है। इसमें यह शर्त है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए—नई नीति की अधिसूचना की तारीख से गणना करते हुए—पहले साल ₹50,000, दूसरे साल ₹40,000 और तीसरे साल ₹30,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह प्रोत्साहन पुराने CNG ऑटो-रिक्शा को बदलने और दिल्ली में रजिस्टर्ड नए ऑटो-रिक्शा, दोनों पर लागू होगा।

Petrol-Diesel Vehicles Ban: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन

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Petrol-Diesel Vehicles Ban

मसौदा नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ‘दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना (2023)’ के अन्य प्रावधान बिना किसी बदलाव के लागू रहेंगे। एग्रीगेटर बेड़े और ऑटो-रिक्शा पर ध्यान केंद्रित करके, इस नीति का उद्देश्य ज़्यादा इस्तेमाल वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज़ करना और राजधानी शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करना है।

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