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सदर बाजार में स्थित ज्वेलर्स के संचालक को ठगने की घटना सामने आई नकली सोना देकर ठगी करने वाले मां-बेटे गिरफ्तार

सदर बाजार में स्थित ज्वेलर्स के संचालक को ठगने की घटना सामने आई नकली सोना देकर ठगी करने वाले मां-बेटे गिरफ्तार

, 8.50 लाख का माल बरामद
रायपुर। राजधानी रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सोना देकर लाखों का असली सोना ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मां और बेटा शामिल हैं, जो मूलतः उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के जेवर, नकदी और कार समेत कुल 8.50 लाख रुपये का माल जब्त किया है।
क्या है मामला
थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत सदर बाजार में स्थित धाडीवाल ज्वेलर्स के संचालक को ठगने की घटना सामने आई थी। 9 सितंबर की शाम करीब 6 बजे एक महिला दुकान पर आई और नकली सोने का ब्रेसलेट दिखाकर उसके बदले असली सोने का चैन ले गई। महिला ने 13 ग्राम 880 मिलीग्राम का चैन, जिसकी कीमत करीब 1.68 लाख रुपये थी, लेकर दुकान से फरार हो गई। जब ज्वेलर ने ब्रेसलेट की जांच कराई तो वह नकली निकला।
पुलिस की कार्रवाई
ज्वेलर की शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन पर एण्टी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई।
टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें महिला के साथ एक पुरुष और कार भी नजर आई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया।
आरोपियों की पहचान
पूछताछ में महिला ने अपना नाम सविता सिंह उर्फ सपना उर्फ सप्पो (43 वर्ष) और युवक ने अपना नाम इशांत उर्फ अनुज वर्मा (23 वर्ष) निवासी हापुड़, उत्तर प्रदेश बताया। महिला ने युवक को अपना पुत्र बताया और दोनों ने ठगी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की।
बिलासपुर में भी ठगी
आरोपियों ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि उन्होंने इसी दिन बिलासपुर के सदर बाजार स्थित अजय ज्वेलर्स में भी इसी तरह नकली ब्रेसलेट देकर ठगी की थी।
बरामदगी
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने –
01 सोने का ब्रेसलेट
01 सोने का चैन
नगद ₹82,170/-
घटना में प्रयुक्त वेगनआर कार (UP 37 AA 1328)
बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹8.50 लाख आंकी गई है।
अपराध दर्ज
दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 188/25, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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