छत्तीसगढ़दुर्ग जिला

CG : उर्वरक व्यवसाय में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त…

11 प्रतिष्ठानों के जब्तशुदा 3277 बोरी उर्वरकों को राजसात कर किसानों को विक्रय करने के निर्देश

दुर्ग । कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में खरीफ 2025 में जिले के कृषकों के मांग अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री यथा- उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुये जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का निरंतर सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में पीओएस स्कंध एवं भौतिक स्कंध में अंतर, बगैर स्त्रोत प्रमाण पत्र के उर्वरक भण्डारण/विक्रय, प्रतिष्ठान में मूल्य सूची प्रदर्शित न होना, केश मेमो जारी नहीं करना, बिल बुक निर्धारित प्रारूप में न होना, स्कंध पंजी संधारण अधूरा होने इत्यादि कारणों से 11 उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाये जाने पर स्थानीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा कुल 3277 बोरी (145.85 मि.टन) उर्वरकों को जब्त कर संबंधित विक्रेताओं से कारण बताओ सूचना जारी कर जवाब मांगा गया था। संबंधित उर्वरक विक्रेताओं का जवाब समाधानकारक न होने के कारण कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 7 के तहत जब्तशुदा उर्वरकों को राजसात करने हेतु आदेशित किया गया है। राजसात किये गये उर्वरकों को स्थानीय किसानों को सूचित करते हुए निर्धारित दर पर विक्रय पश्चात् राशि शासन के खजाने में जमा करने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया गया है।

उप संचालक कृषि से मिली जानकारी अनुसार जिले के उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठान देवांगन कृषि केन्द्र रानीतराई, वि.ख.-पाटन का यूरिया-13.27 मि.टन, टी.एस.पी.-13.80 मि.टन और 28ः28ः0-0.40 मि.टन, कृषि सेवा केन्द्र पाटन, वि.ख.-पाटन का डी.ए.पी.-4.40 मि.टन एवं यूरिया-28.35 मि.टन, ओम कृषि केन्द्र, अंजोरा ख, वि.ख.-दुर्ग का 20ः20ः0ः13-2.65 टन, 24ः24ः0-1.20 टन, आमोनियम सल्फेट-0.55 टन, टी.एस.पी.-2.05 टन, पोटाश-1.95 टन, एस.एस.पी.-2.50 टन, यूरिया 1.44 कुल-12.34 टन, सिन्हा ट्रेडर्स, अंजोरा ख, वि.ख.-दुर्ग का यूरिया-28.53 मि.टन, पोटाश-0.65 मि.टन, एसएसपी-1.25 मि.टन कुल मात्रा 30.43 मि.टन, बुरहानी एग्रो इण्डस्ट्रीज खपरी, वि.ख.-धमधा का एन.पी.के. 6ः12ः36 कुल मात्रा 4 कि.ग्रा., देवांगन कृषि केन्द्र ननकट्ठी, वि.ख.-दुर्ग का टी.एस.पी.-14.80 मि.टन, चन्द्राकर ट्रेडर्स मचान्दुर, वि.ख.-दुर्ग का जिंकेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट 0.50 मि.टन, नम्रता कृषि केन्द्र कोनका, वि.ख.-धमधा का यूरिया 24.30 मि.टन, साहू कृषि केन्द्र मलपुरीकला, वि.ख.-धमधा का यूरिया 6.12 मि.टन, प्रयाग कृषि केन्द्र कोड़िया, वि.ख.-धमधा का यूरिया 10.44 मि.टन, महाफीड स्पेशलिटि फर्टि. (इंडिया) प्रा.लिमि. का एनपीके 21.11.21 – 1.00 मि.टन एवं एनपीके 00.09.46 – 0.50 मि.टन, कुल 3277 बोरी (145.85 मि.टन) उर्वरकों को राजसात किया गया है। कृषि विभाग के कर्मचारी अपनी उपस्थिति में नियमानुसार उर्वरकों को निर्धारित दर यूरिया-266.50 रू., डी.ए.पी.-1350 रू., पोटाश-1535 रू., 20ः20ः0ः13-1300 रू., एस.एस.पी. पाउडर-469 रू., एस.एस.पी. दानेदार-510 रू. एवं अन्य उर्वरकों को बोरे में अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर विक्रय कर प्राप्त राशि शासन के कोष में जमा करेंगे।

किसान भाईयों से अपील की गई है कि जिन किसानों को उपरोक्त उर्वरकों की आवश्यकता है वे अपने आधार नम्बर एवं ऋण पुस्तिका की प्रति के साथ निकटतम प्रतिष्ठान में पहुंच कर धारित कृषि रकबे के अधीन आवश्यकता अनुसार उर्वरक क्रय कर सकते है। उर्वरक की कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अधिक दर पर विक्रय, अन्य प्रयोजन में उपयोग इत्यादि की शिकायत हेतु कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी अथवा जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाईल नंबर-9907109662 पर शिकायत दर्ज कर सकते है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु कृषि विभाग द्वारा कृषि आदान विक्रय प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.