DPR छत्तीसगढ समाचारछत्तीसगढ़दन्तेवाड़ा जिला (दक्षिण बस्तर)

CG : जिला परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन नवीनीकरण के संबंध में निर्देश जारी

दंतेवाड़ा, जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वाहन स्वामी द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 के प्रावधानों तहत वाहन का पंजीयन कराया जाना है। इसके अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र के अवसान हो जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 45, 56 के तहत नवीनीकरण कराया जाएगा। इसके तहत यदि कोई वाहन का स्वामित्व में जिला परिवहन कार्यालय दंतेवाड़ा में पंजीकृत है, तो मोटरयान अधिनियम की धारा 45, 56 के तहत नवीनीकरण हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे।  अन्यथा की स्थिति में वाहन के पंजीयन प्रमाण-प्रत्र की निलंबन की कार्यवाही की जाऐगी।

इसी प्रकार प्रत्येक वाहन स्वामी को मोटरयान कर के भुगतान के पश्चात छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8 (1) 8(2) में विहित प्रावधानों के अधीन घोषणा दर्ज करता है कि उसकी कोई वाहन आपके अपने स्वामित्व में जिला परिवहन कार्यालय दंतेवाड़ा में पंजीकृत है, और उसके द्वारा अतिरिक्तः भुगतान किया गया हो तो इसकी पुष्टि हेतु समस्त साक्ष्यों के साथ छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा- 8 (1) 8(2) में विहित प्रावधानों के अधीन घोषणा दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में सात दिवस के भीतर अपने स्वामित्व वाहन के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8 (1) 8(2) में विहित प्रावधानों के अधीन घोषणा दर्ज करना सुनिश्चित करें। ताकि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के अधीन देय कर की अवधारणा की जाऐगी।

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.