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PAN–Aadhaar Link Last Date 2025: 31 दिसंबर से पहले करें लिंक वरना PAN हो जाएगा Inactive

अगर आप रोज़मर्रा के फाइनेंशियल काम बिना किसी रुकावट के करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने PAN को Aadhaar से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर तय समय तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है।

मतलब साफ है. PAN बंद हुआ तो टैक्स, निवेश और कई ज़रूरी काम अटक सकते हैं।

PAN–Aadhaar लिंक क्यों है जरूरी?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139AA के तहत PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य है। अगर PAN आधार से लिंक नहीं रहता है, तो:

  • ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
  • TDS/TCS का क्रेडिट अटक सकता है
  • नया बैंक अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने में दिक्कत
  • KYC अपडेट नहीं हो पाएगा
  • कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं

हालांकि मौजूदा बैंक अकाउंट सामान्य तौर पर चलता रहेगा, लेकिन आगे की प्लानिंग मुश्किल हो सकती है।

किन लोगों के लिए PAN–Aadhaar लिंक करना खास तौर पर जरूरी?

वित्त मंत्रालय ने 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन में साफ किया है कि:

अगर किसी व्यक्ति को 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर PAN जारी किया गया था, तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक अपना पूरा Aadhaar नंबर इनकम टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में अपडेट करना अनिवार्य है।

अगर ऐसा नहीं किया गया, तो PAN को Inoperative घोषित किया जा सकता है।

डेडलाइन के बाद PAN लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने तय तारीख तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया:

  • PAN निष्क्रिय हो जाएगा
  • टैक्स रिफंड अटक सकता है
  • निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग में रुकावट
  • KYC से जुड़े काम पूरे नहीं होंगे

अच्छी बात यह है कि आप ₹1000 की पेनल्टी देकर बाद में भी PAN–Aadhaar लिंक कर सकते हैं और PAN दोबारा एक्टिव हो जाएगा।

घर बैठे PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें? (Step-by-Step)

PAN–Aadhaar लिंक करना बहुत आसान है और इसमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं:

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें
स्टेप 3: अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें
स्टेप 4: OTP वेरिफिकेशन करें
स्टेप 5: लिंक स्टेटस कन्फर्म होते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

अगर आपका PAN पहले से Inactive है, तो लिंक करने से पहले ₹1000 का जुर्माना ऑनलाइन भरना होगा।

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