छत्तीसगढ़

Rajnandgaon: पदयात्री युवती महिमा साहू की मौत, नाबालिक सहित चार आरोपी गिरफ्तार….

राजनांदगांव। थाना सोमनी क्षेत्र अंतर्गत 24 सितम्बर को डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन हेतु पैदल जा रही युवती महिमा साहू (21 वर्ष) निवासी घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिलाई को तेज रफ्तार महिंद्रा थार वाहन (क्रमांक CG 04 QC 8007) ने ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के पास लापरवाहीपूर्वक टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने पर उसे सेक्टर-9 हॉस्पिटल भिलाई ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना सोमनी प्रभारी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर विवेचना की गई। जांच में पाया गया कि वाहन स्वामी रजत सिंह ने अपनी थार नयन सिंह को किराये पर दी थी, जिसने वाहन को एक नाबालिक को चलाने के लिए दिया। नाबालिक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय यह दुर्घटना हुई। इसके अलावा वाहन मालिक ने साक्ष्य छिपाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति राजू धुर्वे को चालक के रूप में प्रस्तुत किया।

पुलिस ने प्रकरण में आरोपियों –

  1. रजत सिंह पिता जी.डी. सिंह, निवासी सेक्टर-2, भिलाई
  2. नयन सिंह उर्फ छोटू पिता कोमल सिंह, निवासी जयंती नगर, दुर्ग
  3. राजू कुमार धुर्वे पिता वेदराम धुर्वे, निवासी सोमनापुर, कबीरधाम, हाल पाटन दुर्ग
    के साथ नाबालिक बालक के विरुद्ध धारा 106, 61(2), 238 बीएनएस व 199(क) मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जबकि नाबालिक को संप्रेषण गृह राजनांदगांव भेजा गया।

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