CG : विदेशी शराब भट्टी को हटाने के लिए लोगों ने कलेक्टर से की शिकायत

लैलूंगा। नगर के रिहायसी इलाके में स्थित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने कलेक्टर से शिकायत की गई है जिसमे रहवासियों सहित स्कूली छात्राओं ने भी शिकायत दर्ज कराई है शराब दुकान जशपुर, पत्थलगांव, रायगढ़ का संगम अटल चौक से पचास मिटर की दूरी पर स्थित है वही सामने पेट्रोल पंप स्थित है उसी रास्ते से प्रतिदिन महाविद्यालय सहित DAV पब्लिक स्कूल,आई टी आई,सहित अन्य प्रायभेट स्कूल के छात्र छात्राओं को शराब दुकान के समाने से गुजर कर आना जाना करना पड़ता है शराब दुकान के चारो ओर चखना दुकान लगाए जाते है जहा सुबह से ही शराबियो का जमावड़ा लगा रहता है। जबकि यह जगह सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इसी रास्ते से स्कूली बच्चों को गुजरना पड़ता है सबसे बड़ी समस्या यह है की स्कूली लड़कियों को हमेंसा अपमानित होकर गुजरना पड़ता है कियूकी शराब दुकान से निकल कर शराबियों द्वारा चखना दुकान पर जमावड़ा लगाकर लडकियों से बदतमीजी करते है। इतना ही नही नगर की बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है।

नगर में स्थित विदेशी मदिरा दुकान लैलूंगा के सबसे व्यस्ततम स्थल रायगढ़ रोड पर स्थित है। शराब दुकान होने से काफी परेशानियों का सामना रहवासियों को करना पड़ रहा है। आपको बता दे की लगभग 2 वर्षों में घरघोड़ा धरमजयगढ़ मार्ग जर्जर होने के कारण लैलूंगा मार्ग से ही भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो गई है जिससे लैलूंगा नगर की भीड़ दोगुनी बढ़ गई है। और इस भीड़भाड़ वाले मेन रोड में शराब दुकान होने से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं वहीं शाम होते ही भीड़ दुगनी होने के कारण यहां चोरी मारपीट जैसे घटनाएं होती रहती हैं। लैलूंगा में कोई बाईपास नही है न ही ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है जिससे आए दिन छोटी-बड़ी वाहनों से दुर्घटनाएं होती रहती है जिससे आम लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है।

शराब दुकान होने से दुर्घटनाएं की संभावना और बढ़ गई है इस शराब दुकान से लगे हुए की अवैध चकना सेंटर शराब की बोतलों को और डिस्पोजल गिलासों को अगल-बगल किसानो के खेतों में फेंक दिया जाता है जिससे किसान की दो फसली जमीन बंजर होने के कगार में भी है और प्रभावित किसानों की आजीविका पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है नगर पंचायत लैलूंगा को रायगढ़ जिले से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर लैलूंगा नगर में प्रवेश करते ही शासकीय शराब दुकान का होना नगर वासियों की गरिमा के विपरीत है लंबे समय से नगरवासी पत्रकार समाज से भी अधिवक्ता संघ एवं राजनीति से जुड़ी व्यक्ति पत्राचार ज्ञापन समाचार पत्र में भी प्रशासन एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी प्रकाश प्रशासन से उक्त शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग करते आ रहे हैं परंतु शासन द्वारा आज पर्यंत तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है जिसमें सबसे अहम बात यह है कि उक्त शराब दुकान को खोलने से पहले नगर वासियों से किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई है।

और गुपचुप तरीके से आबकारी निविदा की शर्त क्रमांक 6.1 एवं 6.2 का घोर उल्लंघन करते हुए मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले नगर के भीड़भाव एवं रिहायशी स्थल का चयन किया गया है। लैलूंगा स्थित विदेशी मंदिर का दुकान विवादित भूमि पर भी स्थित है भूमि स्वामी सुरेश कुमार डागला द्वारा जिस भूमि को शराब बिक्री के लिए शासन को भाड़े पर दिया गया है वहां पूर्ण रूप से उसकी नहीं होकर कृषक सफी अहमद का है 1100 वर्ग फुट की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए आहता शौचालय निर्माण कराया गया है जो की हल्का पटवारी एवं राज्स्व निरीक्षण की सीमांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है जिसे प्रभावित कृषक सफी अहमद द्वारा न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया है। शासकीय शराब दुकान के स्थल चयन की शर्त में 24 घंटे साफ पानी और शौचालय की उपलब्धता अनिवार्य है जिसकी पूर्ति हेतु भूमि स्वामी सुरेश कुमार डगला द्वारा कृषक सभी अहमद की भूमि पर पर शौचालय निर्माण कर दिया गया है।

उक्त शौचालय के मलमूत्र का निष्कासन कृषक सफी अहमद के खेत में किया जा रहा है जिससे प्रताड़ित होकर कृषक सफि अहमद द्वारा लैलूंगा थाना में आवेदन पत्र पुलिस कार्रवाई की मांग की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में शराब बिक्री हेतु दुकान को भाड़े पर लेने की निविदा शर्तों की कंडिका 12 के अनुसार निविदा केवल परिसर संपत्ति के मूल मालिक से स्वीकार किया जाएगा उल्लेखित है। नगर पंचायत लैलूंगा स्थित देशी विदेशी मंदिरा का दुकान के भूमि स्वामी सुरेश कुमार डगला के विरोध में लैलूंगा थाना में अपराध क्रमांक 244 / 2023 अंतर्गत धारा 420, 467, 468,471 एवं 120 बी के गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज होने से पिछले 7 माह से पुलिस की गिरफ्तार बाहर है ऐसी दशा में उक्त संगीन अपराध के फरार आरोपी द्वारा निविदा को किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा जिससे बिल्कुल भी स्वीकार न किया जाने व यदि वह निविदा में भाग लेने हेतु स्वयं उपस्थित होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कराये जाने की मांग की गई है पूर्व में जिन मापदंडों की शर्तो को पूरा नहीं करने के कारण बड़े रामपुर में आवेदन करता श्री शिव कुमार अग्रवाल के आवेदन को आबकारी विभाग द्वारा अपात्र मानते हुए निरस्त कर दिया गया अबकारी निविदा की शर्त क्रमांक 6.1 एंव 6.2 का घोर उलंघन करते हुए मापदंडों को पूरा नही करने वाले नगर के भीड़ भाड़ वाले रिहायसी स्थल का चयन किया गया है।

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