advertisement
छत्तीसगढ़

CG : भारी मात्रा में अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त

महासमुंद अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान 23 मार्च को मुखबिर सूचना के आधार पर आबकारी टीम महासमुंद ग्रामीण /शहर/आंतरिक/बागबाहरा की संयुक्त आबकारी टीम द्धारा वृत्त महासमुंद ग्रामीण अंतर्गत ग्राम कुरुभाठा थाना-खल्लारी निवासी गेंदूराम यादव उम्र 35 वर्ष तथा कृष्णा कुमार उम्र 27 वर्ष के संज्ञान आधिपत्य की तलासी लेने पर आरोपियों के कब्जे से क्रमशः दस लीटर क्षमता वाली 06 प्लास्टिक जरीकेनो में (प्रत्येक में 10-10 लीटर) भरी कुल 60 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब तथा किलोग्राम क्षमता वाले 36 प्लास्टिक डब्बों में (प्रत्येक में 50-50 किलोग्राम) महुआ लाहन कुल 1800 किलोग्राम, 20 किलोग्राम क्षमता वाले 25 प्लास्टिक डब्बों में (प्रत्येक में 25-25kg) 500 किलोग्राम महुआ लाहन कुल बाज़ार मूल्य 127000 रुपए विधिवत कब्जे आबकारी लिया गया, महुवा लाहन को मौके पर नष्ट किया गया।

उक्त आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा  34(1)(क)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया  गया। उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त महासमुंद ग्रामीण प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक कुमार ठाकुर के नेतृत्व में की गई।  उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार वर्मा, विकास बढेंद्र, हृदय कुमार तिरपुड़े,आरक्षक देवेश मांझी, संजय तिवारी तथा आबकारी स्टाफ महासमुंद उपस्थित थे।

इसी प्रकार आबकारी टीम सांकरा द्वारा आबकारी वृत्त सांकरा अंतर्गत  रघुनंदन  बेनर्जी उम्र 54  वर्ष, ग्राम जामजुडा थाना-सांकरा के रिहायसी मकान की तलासी लेने पर आरोपी के कब्जे से 5 लीटर क्षमता वाली 03 प्लास्टिक पालीथीन में भरी कुल 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब,  08 नग देशी प्लेन पाव मात्रा 1.440 लीटर तथा 05 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की पाव मात्रा  0.900 लीटर उक्त मदिरा की कुल मात्रा 17.340 लीटर , बाजार मूल्य 4240 रुपये है  को विधिवत आबकारी कब्जा लेकर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा  34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया गया।  उक्त कार्रवाई आबकारी वृत्त सांकरा प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार झारिया के नेतृत्व में की गई।  उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी स्टाफ सांकरा उपस्थित थे।

advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker