गौरेला - पेंड्रा - मरवाही जिलाछत्तीसगढ़

CG : दो कार्यालय सहायकों का प्रशासनिक ट्रांसफर…

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा दो कार्यालय सहायक कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कार्यालय सहायक वर्ग-2 दीपक कुमार तिवारी, जो वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेंड्रा कार्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें मूल पदस्थापना कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मरवाही में आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु पदस्थ किया गया है। इसी तरह कार्यालय सहायक वर्ग-3 अनीश कुमार राय, जो वर्तमान में जनपद पंचायत मरवाही में पदस्थ हैं, उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेंड्रा कार्यालय में कार्य करने के लिए स्थानांतरित किया गया है।

उप अभियंता के प्रकरण में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर ने जारी किया भारमुक्त आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशों के परिपालन में जनपद पंचायत गौरेला में पदस्थ उप अभियंता विजेन्द्र बलभद्रे के प्रकरण में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अक्टूबर 2024 में विजेन्द्र बलभद्रे उप अभियंता जनपद पंचायत गौरेला का स्थानांतरण जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर किया गया था। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला अनुसूचित क्षेत्र में होने तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक अधिकारी की उपलब्धता नहीं होने के कारण उन्हें तत्काल भारमुक्त नहीं किया गया था। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा शासन को आवश्यक पत्राचार भी किया गया था।

इसके पश्चात विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा अप्रैल 2026 में संबंधित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से भारमुक्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए, जिसके आधार पर जिला पंचायत द्वारा 28 मई 2026 को उन्हें भारमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध बलभद्रे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कलेक्टर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही नियमानुसार 15 दिवस के भीतर निर्णय लें। साथ ही, निर्णय होने तक 28 मई 2026 के आदेश के प्रभाव को स्थगित रखा गया।

न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में उप अभियंताओं की वर्तमान में कमी तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। प्रकरण के सभी तथ्यों, शासन से प्राप्त निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विजेन्द्र बलभद्रे के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उन्हें जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर हेतु भारमुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया है।

lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.

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