छत्तीसगढ़बलौदाबाजार ज़िला

CG : उपभोक्ता आयोग ने दिलाई दुर्घटना बीमा राशि

बलौदाबाजार, बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर  दुर्घटना बीमा दावा की  क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मृतक के नॉमिनी को बीमा क्षति की राशि 1000000 रुपये तथा अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हथबंद निवासी शांति बाई निषाद के पुत्र पवन कुमार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में 10 लाख का पर्सनल बीमा प्रीमियम राशि अदा कर क्रय किया था। पवन कुमार का किसी अन्य व्यक्ति के हमले में मृत्यु हो गई। मृतक के मां जो बीमा में नॉमिनी रही उसने बीमा राशि हेतु दावा किया। बीमा कंपनी द्वारा आवेदन  विधिक रूप से प्रस्तुत नहीं करने क़ा कारण बताते हुए दावा निरस्त कर दिया।आवेदिक़ा द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया।आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चावला एवं  शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजो एवं बीमा पालिसी के नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि बीमा कंपनी द्वारा आवेदिका के आवेदन का सही निराकरण नहीं किया गया तथा सेवा में
 कमी का दोषी मानते हुए एलआईसी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी कार्यालय भाटापारा दोषी मानते हुए  बीमा की राशि दस लाख रुपये एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 10,000 एवं वाद व्यय के रूप में 5,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।

Related Articles

Back to top button