छत्तीसगढ़गरियाबंद जिला

CG : देशभर में कर रहे थे धोखाधड़ी, MBBS स्टूडेंट्स को किया गिरफ्तार …

गरियाबंद । पुलिस द्वारा उद्यापन के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी खेमचंद थाना छुरा क्षेत्र ने थाना छुरा में आकर शिकायत दर्ज कराया था कि उसे अगस्त 2025 में डाक से एक नॉन बेलेबल वारंट प्राप्त हुआ था। प्रार्थी के अनुसार उसे आरोपी निखिल राज द्वारा झूठे प्रकरण में फसाकर पैसा ऐठने के नियत से उक्त वारंट भेजा गया था। आरोपी निखिल राज द्वारा प्रार्थी से संपर्क कर धमकी दिया गया कि दो लाख रूपये दे दो नही तो तुमको जेल भिजवा दूंगा।

जिससे डर कर प्रार्थी के द्वारा माह अगस्त में ही आरोपी निखिल राज को एक लाख रूपये एवं डाक से प्राप्त नॉन बेलेबल वारंट दिया गया था। इसके पश्चात् आरोपी एवं उसके अन्य साथी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन द्वारा प्रार्थी से लगातार जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करने लगे। जिस पर प्रथम दृष्टिया अपराध का घटित करना पाये जाने से थाना छुरा में अपराध क्रमांक 183/2025 धारा 308(2) बीएनएस.एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रार्थी की शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के दिषा-निर्देष एवं मार्गदर्शन में थाना छुरा की टीम को अपराधी पतासाजी हेतु रवाना किया गया। आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन को थाना छुरा क्षेत्र से पकड़ा गया। जिसको पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर उसने बताया कि उसका साथी आरोपी निखिल राज हमसफर ट्रेन से भाग कर झांसी जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल ट्रेन के लोकेशन के आधार पर आर.पी.एफ. बिलासपुर एवं पेण्ड्रारोड की मदद से आरोपी निखिल राज को पकड़ कर लाया गया। दोनो आरोपीगणों से पुछताछ करने पर उन्होने अपराध करना स्वीकार किया। उन्होने बताया कि वे पूर्व से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी है।

बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत के कारण भोले भाले लोगों को विभिन्न तरिकों से झांसा देकर/धोखाधडी कर पैसा ऐठने का काम वर्ष 2009 से कर रहे है। इस प्रकरण में आरोपी निखिल राज को एक दिन एक कोरा वारंट मिला था। जिस पर उसने अपने साथी चंदन सेन के साथ मिल कर प्रार्थी से अवैध तरीके से पैसा कमाने के उदे्श्य से उक्त वारंट में प्रार्थी का नाम पता लिख कर उसे नॉन बेलेबल वारंट बना कर प्रार्थी के घर के पते पर भेजा था। उसके पश्चात् स्वयं प्रार्थी से संपर्क कर मामला सेटलमेंट करने हेतु प्रार्थी को धमकी देते हुए एक लाख रूपये अवैध तरिके से प्राप्त कर प्रार्थी से उद्यापन कारित किया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं आरोपीगण से पुछताछ एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 111,318(4),338, 336(3),340,(1)(2) बीएनएस की धारा अपराध में जोडी गयी है।

दोनो आरोपीगण के विरूद्ध राज्य एवं राज्य के बाहर अलग अलग थानों में धोखाधडी के बहुत से अपराध पंजीबद्ध है। वे दोनो वर्ष 2007 में पीएमटी. परीक्षा पास किये थे। जिसके बाद दोनो ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में एडमिशन लिया था। वही पर दोनो की प्रथम बार मुलाकात हुई थी। इसके बाद बहुत जल्दी बहुत अधिक धन कमाने के लालच में उन्होने लोगो को फर्जी तरिके से पीएमटी. परीक्षा पास कराने और उसके एवज में अवैध धन कमाने के उदे्श्य से कुछ लोगों को दुसरे राज्यों से बुलाकर, पीएमटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी के जगह परीक्षा में बैठाकर पास कराने का ठेका लेने की शुरूवात करने की सोची। इसी उदे्श्य से वर्ष 2009 के पीएमटी. परीक्षा में आरोपीगण द्वारा जिला महासमुंद में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दुसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। बाद में व्यापम द्वारा इसकी जानकारी होने पर दोनो आरोपीगण सहित 09 लागों पर थाना कोतवाली महासमुंद में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

इसी प्रकार वर्ष 2010 के पीएमटी. परीक्षा में आरोपीगण द्वारा जिला बिलासपुर में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह दुसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाया गया था। जिसमें जानकारी होने पर दोनो आरोपीगण सहित 08 लागों पर थाना सरकंडा बिलासपुर में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ चंदन सेन पिता हेमलाल सेन निवासी ग्राम कनसिंघी हाल राजापारा छुरा जो थाना छुरा का निगरानी बदमाश है। उसके विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है –

01) अप. क्र. 283/2009 धारा 419,468,471,120बी भादवि0 थाना कोतवाली,महासमुंद। (पीएमटी परीक्षा केस) 02) अप. क्र. 220/2010 धारा 419,420,468,471,120बी,34 भादवि.थाना सरकण्डा, बिलासपुर। (पीएमटी परीक्षा केस) 03) अप. क्र. 86/2013 धारा 420,34 भादवि. थाना कोतवाली ,जगदलपुर। (पीएमटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 03 लाख रू. की धोखाधड़ी) 04) अप. क्र. 519/2013 धारा 420,406 भादवि. थाना छावनी, दुर्ग।

(पीएमटी परीक्षा पास कराने के नाम पर 19 लाख रू. की धोखाधड़ी) 05) अप. क्र. 61/2015 धारा 4क जुआ एक्ट थाना छुरा, गरियाबंद। 06) अप. क्र. 80/2016 धारा 420 भादवि. थाना छुरा, गरियाबंद। (वार्ड व्वाय नौकरी लगो के नाम पर 55 हजार रू. की धोखाधड़ी) 07) अप. क्र. 109/2016 धारा 420,34 भादवि. थाना फिंगेश्वर, गरियाबंद। (छात्रावास अधीक्षक के नाम पर 1.30 लाख रू. का धोखाधड़ी) 08) अप. क्र. 86/2021 धारा 420,34 भादवि. थाना सिविल लाईन रायपुर।

(स्वास्थ्य विभाग मे नौकरी के नाम पर 26.80 लाख रू. का धोखाधड़ी) आरोपी निलिख राज पिता रणकेन्द्र सिंह महुरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश हॉल पता मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का अबतक का ज्ञात अपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है – 01) अप. क्र. 283/2009 धारा 419,468,471,120बी भादवि0 थाना कोतवाली, महासमुंद। (पीएमटी परीक्षा केस) 02) अप. क्र. 220/2010 धारा 419,420,468,471,120बी,34 भादवि.थाना सरकण्डा, बिलासपुर। (पीएमटी परीक्षा केस) 03) अप. क्र. 400/22 धारा 420,406,467,468,471,411,120बी,201 भादवि.थाना सेक्टर-50 गुरूग्राम।

(लगभगब 05 करोड़ रू. की धोखाधड़ी) दोनो आरोपी वर्तमान में स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में वर्ष 2007 से एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई कर रहे है। दोनो गिरफ्तार आरोपीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध आपराधिक रिकर्ड की जानकारी पृथक से स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज जगदलपुर से साझा की जायगी। इसके अतिरिक्त दोनो गिरफ्तार आरोपीगण द्वारा अब तक धोखाधड़ी कर अवैध रूप से अर्जित किये गये सम्पत्ति के संबंध में पृथक से जाँच की जायगी। प्रकरण में गिरफ्तार 01) चन्द्रशेखर सेन उर्फ चंदन सेन पिता हेमलाल सेन उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 कनसिंघी थाना छुरा, जिला गरियाबंद। 02) निलिख राज सिंह पिता रणकेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष निवासी सिजारी खुर्द, थाना मउरानीपर, जिला झांसी, (उ.प्र.)

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lokesh sharma

Lokesh Sharma | Editor Lokesh Sharma is a trained journalist and editor with 10 years of experience in the field of journalism. He holds a BAJMC degree from Digvijay College and a Master of Journalism from Kushabhau Thakre University of Journalism & Mass Communication. He has also served as a Professor in the Journalism Department at Digvijay College. Currently, he writes on Sports, Technology, Jobs, and Politics for kadwaghut.com.