छत्तीसगढ़बिलासपुर जिला

CG : ट्रैक्टर की टक्कर से महिला ने जान गंवाई …

बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 55 वर्षीय मीना बाई केंवट के आश्रितों को न्याय दिलाते हुए चतुर्थ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 13 लाख 27 हजार 890 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश साहू ने यह राशि मृतका की पुत्री और तीन पुत्रों के पक्ष में स्वीकृत की है। मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना के समय संबंधित ट्रैक्टर का बीमा वैध था और चालक के पास भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था। इसी आधार पर अधिकरण ने पूरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान यूनिवर्सल सॉम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करने का निर्देश दिया।

प्रकरण के अनुसार 28 फरवरी 2024 को दोपहर करीब 12:30 बजे मीना बाई अपने पुत्र महेंद्र कुमार के साथ मोटरसाइकिल से पाली जा रही थीं। कसाही मुख्य मार्ग पर एक साइन बोर्ड के पास पीछे से आ रहे ट्रैक्टर चालक गुलाम सिंह कोरम ने तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मीना बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें पहले पाली के विनायक अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर बिलासपुर रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में रतनपुर के पास उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद पाली थाना में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने दावा किया कि दुर्घटना किसी अज्ञात वाहन से हुई थी। हालांकि पुलिस जांच, मर्ग डायरी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर अधिकरण ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया कि मोटरसाइकिल चालक बिना लाइसेंस और नशे की हालत में वाहन चला रहा था, लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि पीछे बैठी सवारी को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई हो। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि ट्रैक्टर का बीमा 31 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2025 तक प्रभावी था और चालक का लाइसेंस भी वैध था। इसके बाद आश्रितों के पक्ष में मुआवजे का आदेश पारित किया गया।

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