छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव: ढाबा में दोस्त की हत्या, आरोपियों को उम्रकैद की सजा…

राजनांदगाँव – हत्या के एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाते हुये न्यायालय माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजनौदगाँव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल’ द्वारा आरोपीगण (1) दिगम्बर साहू उर्फ छोटू पिता लोकेश्वर साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी पेण्ड्री आबादीपारा राजनांदगांव, थाना लालबाग जिला राजनांदगांव (छ.ग.), (2) सूरज पाठक पिता शंकु पाठक, उम्र 19 साल, निवासी शंकरपुर, वार्ड नं. 9, गौरा चौक, राजनांदगांव एवं (3) जीतू विश्वकर्मा पिता बसंत विश्वकर्मा, उम्र 20 साल, निवासी पेण्ड्री, अटल आवास, ब्लॉक नंबर 10, पेण्ड्री, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को रसीद बेग उर्फ दद्दू मिर्ज़ा की हत्या का दोषी पाकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 302/34 के तहत् आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में 02-02 माह का सश्रम कारावास अतिरिक्त (सभी अभियुक्तगणों को) की सजा से दण्डित किये जाने का दण्डादेश पारित किया गया। प्रकरण के एक आरोपी अविनाश गजभिये उर्फ राधे उर्फ छोटू पिता राधे लाल गजभिये, उम्र 22 वर्ष, निवासी शंकरपुर, वार्ड नं. १ चौकी चिखली राजनांदगांव को दोषमुक्त किया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सरकारी वकील श्री नारायण कन्नौजे (लोक अभियोजक) राजनांदगाँव, श्री कुंजलाल साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं श्री विपिन झा, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।

प्रकरण इस प्रकार है कि, रसीद बेग उर्फ दद्दू मिर्जा निवासी अटल आवास पेण्ड्री राज नांदगांव श्रवण झा के दरभंगा ढाबा स्थित ग्राम कोलिहापुरी में रोजी-मजदूरी का कार्य करता था जिसके साथ उसके दोस्त साहू दिगम्बर साहू, निखिल ढीमर, जीतू विश्वकर्मा भी काम करते थे। दिनाँक 05.10.2021 को करीब 8.30 बजे निखिल एवं जीतू विश्वकर्मा मृतक रसीद बेग उर्फ ददू मिर्जा को मोटर सायकल में बैठाकर उसके घर पेण्ड्री अटल आवास लेकर आये, जहाँ रसीद बेग का भाई शफिक वेग मौजूद था, जिसने देखा कि, रसीद बेग मुर्छित अवस्था में था, उसे हिलाने-इलाने पर उसके शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं था तब शफीक बेग उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ चिकित्सक ने रसीद बेग को मृत घोषित कर दिया गया। रसीद बेग के सिर, हाथ-पैर व चेहरे में चोट के निशान थे जिसके संबंध में शफीक बेग ने निखिल ढीमर एवं जीतू विश्वकर्मा से पूछताछ किया, जिन्होंने बताया कि, कल रात दिगम्बर साहू, सूरज पाठक, अविनाश गजभिये तथा हम लोगों का रसीद बेग के साथ लड़ाई-झगड़ा, मारपीट हुआ था जिसमें दिगम्बर साहू ने क्रिकेट बैट से रसीद को मारा तथा हम लोग हाथ-मुक्का से मारे थे। इस तरह दिगम्बर साहू, सूरज पाठक, अविनाश गजभिये, निखिल ढीमर एवं जीतू विश्वकर्मा के द्वारा एक राय होकर रसीद बेग के साथ क्रिकेट बैट व हाथ-मुक्के से मारपीट कर रसीद बेग को प्राण घातक चोट पहुँचाया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई शफीक बेग की रिपोर्ट पर थाना छुरिया द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया गया। दौरान जांच के आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा गया तथा सम्पूर्ण जांच उपरान्त चालान विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी निखिल ढीमर के विरूद्ध बाल न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया गया है।

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