छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

राजनांदगांव : मुख्य सचिव ने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में कलेक्टर्स की बैठक ली

– महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी पात्र महिला नहीं छूटना चाहिए : मुख्य सचिव  श्री अमिताभ जैन
– तेज गति से फार्म भराने के दिए निर्देश
– महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए शिविर का आयोजन करने के दिए निर्देश
राजनांदगांव 03 फरवरी 2024। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं धान खरीदी के भौतिक सत्यापन के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर की बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए हितग्राहियों की सुविधा का ध्यान रखने की जरूरत है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचकर फार्म भरवाने की व्यवस्था कराना होगा। उन्होंने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में जानकारी दें, ताकि हितग्राही पात्रता के अनुरूप लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि शासन की इस महती योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी पात्र महिला नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन पहले 15 दिनों में इस कार्य में गति लाना है। उन्होंने तीव्र गति से फार्म भराने के निर्देश दिए तथा शिविर के आयोजन के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा।
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए हितग्रहियों को चिन्हांकित कर उन्हें प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में पोर्टल में हितग्राहियों का फार्म भराने तथा ऑनलाईन सत्यापन कराने के लिए कहा। उन्होंने लघु खनिज के लिए परिवेश पोर्टल में आवेदन अपलोड करने तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजनांतर्गत लघु उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी के अंतिम दिन सभी कलेक्टर धान खरीदी का भौतिक सत्यापन जरूर कराएं।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर हितग्राहियों का चिन्हांकन करें। इसके बाद शिविर लगाकर फार्म भरवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े समूह की महिलाओं को इस कार्य में शामिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के अंतिम दिन भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन पंजीयन लिए जाएंगे। 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गुरप्रीत कौर, जिला खनिज अधिकारी श्री राजेश मालवे, जिला खाद्य अधिकारी श्री भूपेन्द्र मिश्रा, उप संचालक जिला पंचायत श्री देवेन्द्र कौशिक, ई-जिला प्रबंधक श्री सौरभ मिश्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
क्रमांक 10- उषा किरण ————–
महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी
–  पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा
राजनांदगांव 03 फरवरी 2024। राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद व विधायक तथा जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हो वही भी योजनांतर्गत अपात्र होंगी। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं ऑनलाईन पोर्टल तथा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी), बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की प्री पिं्रटेड पावती दी जाएगी, यह पावती पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगरीय क्षेत्रों हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी। नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।
राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी। राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगी। जिला में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी होंगे। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा। हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे।

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