छत्तीसगढ़राजनांदगांव जिला

यालस्को रियल स्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाए जाने के संबंध में त्रुटि सुधार के लिए दावा आपत्ति 24 अक्टूबर तक

निवेशकों को रसीद या बाण्ड के आधार पर पुष्ट राशि का 30 प्रतिशत लौटाए जाने का निर्णय लिया गया

राजनांदगांव 15 अक्टूबर। याल्स्को रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड की कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि निवेशकों को लौटाये जाने के लिए 20 अगस्त 2020 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई थी। जिसमें कुल 17171 आवेदक व निवेशकों के द्वारा रसीद के आधार पर 24 करोड़ 75 लाख 47 हजार 337 रूपए का दावा प्राप्त हुआ है। जो सम्पत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि से काफी अधिक है। वर्तमान में निवेशकों को रसीद या बाण्ड के आधार पर पुष्ट राशि का 30 प्रतिशत लौटाए जाने का निर्णय लिया गया है।
प्राप्त आवेदनों की जिलेवार व राज्यवार सूची राजनांदगांव जिले की वेबसाईट rajnandgaon.nic.in पर प्रकाशित की गई है। जिसका अवलोकन कर नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक, राशि इत्यादि कालम में त्रुटि होने की स्थिति में आवेदक व निवेशक 24 अक्टूबर 2020 की शाम 5 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में जिला कार्यालय के लोक सेवा केन्द्र में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि 24 अक्टूबर 2020 को शाम 5 बजे के बाद कोई भी दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा। नियत अवधि में प्राप्त दावा-आपत्तियों पर परीक्षणोपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी।

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