लॉकडाउन 2- नई गाइडलाइन में माल ढुलाई और निर्माण कार्य को छूट
गृह मंत्रालय ने सोमवार से दी जाने वाली रियायतों पर जारी अपने आदेश में कहा है कि लोगों की वास्तविक परिस्थितियों का आकलन कर ही उन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी जाए। प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक जाने के दौरान अधिकारी उनमें सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराएं, जिसके बाद वे अपने गृह क्षेत्र में अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। लेकिन हॉटस्पॉट में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
आज से नई गाइडलाइन…
बिना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सोमवार से रेल, सड़क और समुद्री मार्ग से अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की ढुलाई की इजाजत होगी। इसके अलावा वाहनों में दो ड्राइवर और एक हेल्पर होने चाहिए। वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खाली वाहनों को मंजूरी दी गई है।
वहीं, जरूरी सामान के लिए खुदरा और थोक, दुकानें खुली रहेंगी। बड़ी ईंट और गारे से संबंधित स्टोर खुलेंगे। हाईवे के किनारे के ढाबे और ट्रक मरम्मत दुकानें खुलेंगी। जरूरी सेवाओं के लिए स्टाफ मजदूरों की आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा कई सेवाओं को सशर्त अनुमति दी गई है।
आपातकालीन चिकित्सा और जरूरी वस्तुओं को लाने ले जाने वाले निजी वाहनों को मंजूरी।
कार में ड्राइवर के अलावा पीछे की सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को जाने की मंजूरी
दो पहिया वाहनों में सिर्फ इसे चलाने वाले को ही इजाजत। किसी को पीछे नहीं बिठा सकते।
कैब सेवाओं पर रोक तीन मई तक जारी रहेगी।
दफ्तर पर आने-जाने के लिए छूट मिलेगी।
शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग समेत सभी शैक्षिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन गतिविधियां चलाने की इजाजत।
मनरेगा कार्य, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता। कामगारों को फेसमास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
तेल एवं गैस की आपूर्ति, बिजली, डाक सेवाएं, जल, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं की इजाजत रहेगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दुकानें और दवाखाना।
डॉक्टरों समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन की आवाजाही को इजाजत।
प्रवासी मजदूरों का लोकल अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना जरूरी है ताकि उसके कौशल के हिसाब से ही उन्हें काम दिया जा सके।
अगर प्रवासी मजदूरों का कोई समूह अपने काम की जगह लौटना चाहता है तो जांच के बाद ही उसे काम की जगह पर पहुंचाया जाएगा।
बस से यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। जिन बसों के जरिए इन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा, उन्हें सैनिटाइज करना होगा।
15 अप्रैल को जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन होना जरूरी है।
स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वह मजदूरों को उनकी यात्रा के दौरान खाना-पानी मुहैया कराएं।